Mahasamund Illegal Sand : महासमुंद में अवैध रेत उत्खनन पर कड़ी कार्रवाई, 11 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी
"महासमुंद जिले के 11 ग्राम पंचायतों को अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किया गया। जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई के तहत सरपंचों को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत कड़ी चेतावनी दी गई है।"

Mahasamund News : छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन (Mahasamund Illegal Sand) के मामले में प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम अधिकारी हरिशंकर पैंकरा ने महासमुंद अनुविभाग के अंतर्गत आने वाली 11 ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंचों को नोटिस जारी कर कड़ी चेतावनी दी है।
नोटिस में कहा गया है कि इन ग्राम पंचायतों के सीमा क्षेत्र में नदी और नाले से अवैध रूप से रेत का उत्खनन (Mahasamund Illegal Sand) और परिवहन किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोका जाए। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि यह अवैध गतिविधियां छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 और गौण खनिज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी में आती हैं।
सरपंच व पंचों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई (Mahasamund Illegal Sand)
प्रशासन का कहना है कि यदि पंचायतें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभातीं और इस अवैध उत्खनन पर रोक नहीं लगातीं, तो संबंधित सरपंच और पंचों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायतों के सरपंचों को 8 मई को सुबह 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई करेगा।
महासमुंद कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशों के तहत अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रही है। खनिज और राजस्व विभाग द्वारा इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके।