PMSBY : 20 रुपये सालाना प्रीमियम में 2 लाख का बीमा, सरकार की इस योजना का ऐसे उठाएं लाभ
महंगे बीमा के बीच प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) कम प्रीमियम में दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराती है। इस योजना में सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम देकर अधिकतम दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर लिया जा सकता है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर एक लाख रुपये तक की बीमा राशि मिलती है।
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20 रुपये में मिलता है दो लाख रुपये का कवर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) केंद्र सरकार की दुर्घटना बीमा योजना है। इसका उद्देश्य कम प्रीमियम में लोगों को दुर्घटना से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा देना है। इसमें सालाना 20 रुपये का प्रीमियम देकर बीमा कवर लिया जा सकता है।
यदि दुर्घटना में बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है या वह पूरी तरह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो दो लाख रुपये का कवर मिलता है। वहीं, आंशिक स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में एक लाख रुपये तक की राशि देने का प्रावधान है।

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18 से 70 साल तक के लोग ले सकते हैं लाभ
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का लाभ लेने के लिए उम्र की सीमा निर्धारित है। 18 से 70 वर्ष तक के व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना का नवीनीकरण हर साल किया जाता है। यानी बीमा कवर जारी रखने के लिए हर साल निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम में दो लाख रुपये तक का दुर्घटना कवर मिलने के कारण यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो महंगी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर सकते।

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बैंक खाते से अपने आप कटेगा प्रीमियम
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का लाभ उठाने के लिए सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है। योजना का प्रीमियम बैंक खाते से स्वतः काटा जाता है। हर साल एक जून या उससे पहले खाते से 20 रुपये का प्रीमियम काटे जाने का प्रावधान है।
इसलिए खाताधारक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रीमियम कटने के समय बैंक खाते में पर्याप्त राशि मौजूद हो। योजना की अवधि एक जून से 31 मई तक होती है।

एक व्यक्ति को एक ही बैंक खाते से मिलेगा कवर
अगर किसी व्यक्ति के एक से ज्यादा बैंक खाते हैं, तो वह सभी खातों से योजना का लाभ नहीं ले सकता। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत एक व्यक्ति को केवल एक बैंक खाते के माध्यम से बीमा कवर दिया जाता है।
इसलिए योजना में नामांकन कराते समय बैंक खाते की जानकारी सही देना जरूरी है। यदि एक से अधिक खातों से कवर लिया गया है तो नियमों के अनुसार अतिरिक्त कवर समाप्त किया जा सकता है।
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2015 में शुरू हुई थी योजना
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की थी। इसका उद्देश्य देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम लागत में दुर्घटना बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2024 तक योजना के तहत कुल 1,80,812 दावे प्राप्त हुए थे। इनमें से 1,37,404 दावों का निपटारा किया गया और इनके तहत 2,728.85 करोड़ रुपये की बीमा राशि का भुगतान किया गया।
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करोड़ों लोगों ने कराया नामांकन
जून 2024 से 16 अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में 36.86 करोड़ नए नामांकन किए गए। इस अवधि में 33,906 दावे प्राप्त हुए, जिनमें से 19,024 दावों का निपटारा किया गया। इन दावों के तहत सरकार ने 377.73 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया।
कम प्रीमियम और बड़ा दुर्घटना कवर इस योजना की प्रमुख खासियत है। हालांकि, योजना लेने से पहले पात्रता, कवर की शर्तों और दावा निपटान की प्रक्रिया की जानकारी अपने बैंक से जरूर लेनी चाहिए।
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