Kanker Assistant Grade 3 Suspension : कलेक्टर के निरीक्षण में शराब के नशे में मिला कर्मचारी, निलंबित
दुर्गूकोंदल में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान किया व्यवधान, चिकित्सकीय जांच में शराब सेवन की पुष्टि; रवि प्रकाश चतुर्वेदी निलंबित
Kanker Assistant Grade 3 Suspension हायर सेकेंडरी स्कूल छोटेबेठिया में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन रवि प्रकाश चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Kanker Assistant Grade 3 Suspension) कर दिया गया है। कलेक्टर कुंदन कुमार के बालिका आवासीय विद्यालय दुर्गूकोंदल के निरीक्षण के दौरान व्यवधान करने और चिकित्सकीय जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जगदलपुर जाने की दी थी जानकारी
उत्तर बस्तर कांकेर के दुर्गूकोंदल में कलेक्टर कुंदन कुमार बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान सहायक ग्रेड-तीन रवि प्रकाश चतुर्वेदी वहां व्यवधान करते पाए गए। जानकारी के अनुसार, चतुर्वेदी ने अपने संस्था के प्राचार्य को विद्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन कराने के लिए जगदलपुर जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद वे जगदलपुर जाने के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान वे दुर्गूकोंदल में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान पाए गए।
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चिकित्सकीय जांच में शराब सेवन की पुष्टि
मामले में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान सामने आए घटनाक्रम के बाद सहायक ग्रेड-तीन रवि प्रकाश चतुर्वेदी की चिकित्सकीय जांच कराई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गूकोंदल के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में उनके शराब सेवन की पुष्टि हुई। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
विभाग के अनुसार, शासकीय सेवा में रहते हुए शराब सेवन और निरीक्षण के दौरान व्यवधान करना निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर उनके विरुद्ध निलंबन (Kanker Assistant Grade 3 Suspension) की कार्रवाई की गई।
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आचरण नियम के तहत हुई कार्रवाई
रवि प्रकाश चतुर्वेदी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग ने उनके कृत्य को शासकीय सेवा में अपेक्षित आचरण और अनुशासन के विपरीत माना है। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Kanker Assistant Grade 3 Suspension) कर दिया गया।
निलंबन अवधि में चतुर्वेदी का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। विभागीय आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी की जाएगी।
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नरहरपुर बीईओ कार्यालय में रहेगा मुख्यालय
जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में रवि प्रकाश चतुर्वेदी का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन (Kanker Assistant Grade 3 Suspension) अवधि से संबंधित अन्य प्रक्रिया भी विभागीय नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।
कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान सामने आए घटनाक्रम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने कर्मचारी के आचरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया है। मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।
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