कृषि समाचार

PM Kisan Maandhan Yojana : किसानों को 60 की उम्र के बाद हर महीने 3000 पेंशन, जानें कौन ले सकता है लाभ

18 से 40 वर्ष की उम्र में जुड़ना जरूरी, 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले पात्र किसान कर सकते हैं आवेदन, उम्र के हिसाब से 55 से 200 तक मासिक अंशदान

PM Kisan Maandhan Yojana किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना संचालित है। इस पेंशन योजना के तहत पात्र लघु और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। योजना में शामिल होने की उम्र 18 से 40 वर्ष निर्धारित है और किसान को उम्र के हिसाब से हर महीने 55 से 200 रुपये तक अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार भी इतनी ही राशि का मिलान अंशदान करती है।

PM Kisan Maandhan Yojana 2019 में शुरू हुई थी योजना

 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) की शुरुआत 12 सितंबर 2019 को छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के तहत किसान 60 वर्ष की उम्र तक अंशदान करता है और इसके बाद उसे न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है।

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कौन किसान ले सकता है लाभ

 

इस योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में 18 से 40 वर्ष की उम्र के छोटे और सीमांत किसान शामिल हो सकते हैं। किसान के पास संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भूमि रिकार्ड के अनुसार अधिकतम दो हेक्टेयर तक खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। हालांकि, योजना में कुछ बहिष्करण शर्तें भी लागू हैं।

 

योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता और अन्य शर्तों की जांच आवेदन के समय की जाती है। इसलिए आवेदन से पहले किसान को अपने भूमि रिकार्ड और योजना संबंधी पात्रता की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।

 

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उम्र के हिसाब से देना होगा अंशदान

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) में किसान की एंट्री उम्र के आधार पर मासिक अंशदान तय होता है। 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसान को 55 रुपये प्रति माह देना होता है, जबकि 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश लेने वाले किसान का अंशदान 200 रुपये प्रतिमाह है। सरकार किसान के अंशदान के बराबर राशि पेंशन फंड में जमा करती है।

 

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60 साल की उम्र के बाद ₹3000 पेंशन

 

योजना (PM Kisan Maandhan Yojana) के तहत पात्र किसान को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यह राशि पेंशन फंड से दी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में नियमित सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

किसान की मृत्यु पर जीवनसाथी को भी लाभ

 

योजना में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। पेंशन प्राप्त कर रहे किसान की मृत्यु होने पर, निर्धारित शर्तों के तहत उसके जीवनसाथी को पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में मिल सकता है। यह सुविधा केवल जीवनसाथी के लिए लागू है।

PM Kisan Maandhan Yojana आवेदन के लिए कहां जाएं

 

पात्र किसान योजना में पंजीकरण के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर संपर्क कर सकते हैं। सरकारी जानकारी के अनुसार किसान राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है।

आवेदन के दौरान किसान को पहचान, बैंक खाते और भूमि से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। दस्तावेज और पात्रता की वर्तमान आवश्यकताओं की पुष्टि आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल या CSC से करना उचित है।

योजना में प्रवेश की उम्र किसान का मासिक अंशदान सरकार का अंशदान
18 वर्ष ₹55 ₹55
20 वर्ष ₹61 ₹61
25 वर्ष ₹80 ₹80
30 वर्ष ₹105 ₹105
35 वर्ष ₹150 ₹150
40 वर्ष ₹200 ₹200

 

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