Tag: Narharpur

  • Kanker Assistant Grade 3 Suspension : कलेक्टर के निरीक्षण में शराब के नशे में मिला कर्मचारी, निलंबित

    Kanker Assistant Grade 3 Suspension : कलेक्टर के निरीक्षण में शराब के नशे में मिला कर्मचारी, निलंबित

    Kanker Assistant Grade 3 Suspension हायर सेकेंडरी स्कूल छोटेबेठिया में पदस्थ सहायक ग्रेड-तीन रवि प्रकाश चतुर्वेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Kanker Assistant Grade 3 Suspension) कर दिया गया है। कलेक्टर कुंदन कुमार के बालिका आवासीय विद्यालय दुर्गूकोंदल के निरीक्षण के दौरान व्यवधान करने और चिकित्सकीय जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

     

    जगदलपुर जाने की दी थी जानकारी

    उत्तर बस्तर कांकेर के दुर्गूकोंदल में कलेक्टर कुंदन कुमार बालिका आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान सहायक ग्रेड-तीन रवि प्रकाश चतुर्वेदी वहां व्यवधान करते पाए गए। जानकारी के अनुसार, चतुर्वेदी ने अपने संस्था के प्राचार्य को विद्यालय में पदस्थ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का सत्यापन कराने के लिए जगदलपुर जाने की जानकारी दी थी। इसके बाद वे जगदलपुर जाने के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान वे दुर्गूकोंदल में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान पाए गए।

     

    यह भी पढ़ें : Janjgir Police Custody Death : कस्टडी में मौत के बाद चांपा थाने पर गिरी गाज, आरक्षक निलंबित, टीआइ हटे

     

    चिकित्सकीय जांच में शराब सेवन की पुष्टि

    मामले में कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान सामने आए घटनाक्रम के बाद सहायक ग्रेड-तीन रवि प्रकाश चतुर्वेदी की चिकित्सकीय जांच कराई गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गूकोंदल के चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट में उनके शराब सेवन की पुष्टि हुई। रिपोर्ट सामने आने के बाद विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।

    विभाग के अनुसार, शासकीय सेवा में रहते हुए शराब सेवन और निरीक्षण के दौरान व्यवधान करना निर्धारित आचरण के अनुरूप नहीं है। इसी आधार पर उनके विरुद्ध निलंबन (Kanker Assistant Grade 3 Suspension) की कार्रवाई की गई।

     

    यह भी पढ़ें : Sky Alloys Medical Camp : टेमटेमा में स्काई अलॉयज का निःशुल्क चिकित्सा शिविर, 116 मरीजों की जांच और उपचार

     

    आचरण नियम के तहत हुई कार्रवाई

    रवि प्रकाश चतुर्वेदी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग ने उनके कृत्य को शासकीय सेवा में अपेक्षित आचरण और अनुशासन के विपरीत माना है। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित (Kanker Assistant Grade 3 Suspension) कर दिया गया।

    निलंबन अवधि में चतुर्वेदी का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। विभागीय आदेश के अनुसार आगे की प्रक्रिया भी नियमानुसार पूरी की जाएगी।

     

    यह भी पढ़ें : Sarangarh Collector Inspection : 18 करोड़ के कलेक्ट्रेट भवन में सीपेज! कलेक्टर ने लगाई फटकार, हर हफ्ते मांगी रिपोर्ट

     

    नरहरपुर बीईओ कार्यालय में रहेगा मुख्यालय

    जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में रवि प्रकाश चतुर्वेदी का मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नरहरपुर रहेगा। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। निलंबन (Kanker Assistant Grade 3 Suspension) अवधि से संबंधित अन्य प्रक्रिया भी विभागीय नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

    कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान सामने आए घटनाक्रम और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। विभाग ने कर्मचारी के आचरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया है। मामले में आगे की विभागीय प्रक्रिया नियमानुसार जारी रहेगी।

     

    यह भी पढ़ें : Chahatt Khanna Maldives Vacation : मालदीव में चाहत खन्ना का ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें देख फैंस की नजरें ठहर गईं

  • Chhattisgarh Freedom Fighters : छत्तीसगढ़ सरकार का नया ऐलान, अब जेल के संघर्ष का मिलेगा हर माह 25 हजार का सम्मान

    Chhattisgarh Freedom Fighters : छत्तीसगढ़ सरकार का नया ऐलान, अब जेल के संघर्ष का मिलेगा हर माह 25 हजार का सम्मान

    Chhattisgarh News : राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान संघर्ष करने वाले (Chhattisgarh Freedom Fighters) लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम, 2026 का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को अब हर माह आठ हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की सम्मान निधि दी जाएगी। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, सम्मान राशि को कारावास की अवधि के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसके अनुसार, एक माह से कम अवधि पर आठ हजार रुपये प्रति माह, एक माह से पांच माह तक 15 हजार रुपये और पांच माह या उससे अधिक समय जेल में बिताने पर 25 हजार रुपये प्रति माह की राशि निर्धारित की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के उपरांत उनके पति या पत्नी को इस निर्धारित सम्मान राशि की आधी रकम आजीवन प्राप्त होगी।

    चिकित्सा और राजकीय सम्मान भी मिलेगा Chhattisgarh Freedom Fighters

    छत्तीसगढ़ सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों (Chhattisgarh Freedom Fighters) को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के समान ही विशेष दर्जा देने का निर्णय लिया है। उन्हें निश्शुल्क चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, दुखद स्थिति में किसी सेनानी की मृत्यु होने पर उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मनोनीत द्वितीय श्रेणी का अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। इसके अतिरिक्त, परिवार को अंत्येष्टि के लिए 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी।

    पात्रता और आवेदन प्रक्रिया Chhattisgarh Freedom Fighters

    यह सम्मान निधि केवल उन व्यक्तियों के लिए है, जो मीसा या डीआइआर कानून के तहत राजनीतिक या सामाजिक कारणों से जेल में निरुद्ध रहे थे। आपराधिक या असामाजिक रिकार्ड वाले व्यक्ति इस लाभ के पात्र नहीं होंगे। पात्र व्यक्तियों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ जेल अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है। चयन की प्रक्रिया जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी, जिसके अध्यक्ष जिले के प्रभारी मंत्री होंगे।

    गलत जानकारी पर होगी वसूली Chhattisgarh Freedom Fighters

    यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देकर राशि प्राप्त करता है, तो उससे पूरी राशि भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जाएगी। साथ ही, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सम्मान निधि तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। सरकार ने इस प्रारूप पर आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं, जिन्हें सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन) को भेजा जा सकता है।