छत्तीसगढ़

Korea Ashram Superintendent Suspension : आश्रम से छात्र गायब, अधीक्षक को खबर तक नहीं, कलेक्टर ने किया निलंबित

Korea Ashram Superintendent Suspension आदिवासी बालक आश्रम मझारटोला में कक्षा चौथी का छात्र बिना सूचना अनुपस्थित मिला, लेकिन इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों तक नहीं पहुंची। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रोक्तिमा यादव ने आश्रम अधीक्षक अशोक एक्का को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Korea Ashram Superintendent Suspension) कर दिया।

8 सितंबर को छात्र प्रिंस, पिता बिजेन्द्र सिंह, सुबह सात बजे से आश्रम में मौजूद नहीं था। छात्र के अनुपस्थित होने की जानकारी अधीक्षक ने उच्चाधिकारियों को नहीं दी। कलेक्टर ने इसे कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता मानते हुए कार्रवाई की।

Korea Ashram Superintendent Suspension  जांच में तय होगी जिम्मेदारी

कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी एसडीएम सोनहत को सौंपी है। जांच में छात्र के आश्रम से अनुपस्थित होने की परिस्थितियों के साथ आश्रम प्रबंधन की भूमिका और संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

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आचरण नियमों के तहत निलंबन

अधीक्षक अशोक एक्का का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत निलंबन (Korea Ashram Superintendent Suspension) की कार्रवाई की गई है।

 

सहायक आयुक्त कार्यालय में रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि में अशोक एक्का का मुख्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरिया कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। कोरिया कलेक्टर ने जिले के सभी आश्रमों और छात्रावासों में बच्चों की सुरक्षा, नियमित उपस्थिति और सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा और देखरेख में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

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