शिक्षा

School Teacher Suspension : स्कूलों में शराब पीकर पहुंचने पर प्रधानपाठक और सहायक शिक्षक निलंबित

School Teacher Suspension) जांजगीर-चांपा जिले के दो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के शराब पीकर शाला पहुंचने से जुड़े मामलों में जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए दो शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों मामलों में संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विभागीय आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई (School Teacher Suspension) के तहत की गई है।

 

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पामगढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला भांठापारा भुईंगांव के प्रधान पाठक योगेश्वर सिंह कंवर को आदेश क्रमांक 6093 के तहत निलंबित किया गया है। विभागीय आदेश के अनुसार 24 सितंबर को उनके शराब पीकर स्कूल पहुंचने और जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार करने संबंधी मामला सामने आया था। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला चर्चा में आया।

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जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार का आरोप

बीईओ पामगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर प्रधान पाठक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विभाग के अनुसार निर्धारित अवधि में उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद मामले को गंभीर कदाचार मानते हुए सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के तहत कार्रवाई की गई। प्रधान पाठक के निलंबन का मामला (School Teacher Suspension) विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़ा है।

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परसदा के सहायक शिक्षक पर भी कार्रवाई

इसी तरह बलौदा विकासखंड के शासकीय नवीन प्राथमिक शाला परसदा (संजयनगर) के सहायक शिक्षक ललित राम भारद्वाज को भी निलंबित किया गया है। आदेश क्रमांक 6084 दिनांक 24 सितंबर 2026 के अनुसार 19 सितंबर को शिक्षक के शराब पीकर शाला में उपस्थित पाए जाने का उल्लेख है।

बीईओ बलौदा के पत्र क्रमांक 764 के आधार पर सहायक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विभाग के अनुसार नोटिस का जवाब निर्धारित अवधि में नहीं मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई। आदेश में उक्त कृत्य को पदीय गरिमा के विपरीत और सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के उल्लंघन का मामला माना गया है। शिक्षक पर नियम-9 के तहत (School Teacher Suspension) की कार्रवाई की गई है।

 

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School Teacher Suspension दोनों का मुख्यालय बीईओ कार्यालय तय

निलंबन अवधि में योगेश्वर सिंह कंवर का मुख्यालय बीईओ पामगढ़ कार्यालय निर्धारित किया गया है। वहीं ललित राम भारद्वाज का मुख्यालय बीईओ बलौदा कार्यालय तय किया गया है। दोनों को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

विभागीय आदेश के मुताबिक दोनों मामलों में स्कूल में शराब पीकर पहुंचने की शिकायत और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। शिक्षकों के खिलाफ (School Teacher Suspension) की कार्रवाई के बाद अब निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संबंधित बीईओ कार्यालय रहेगा।

 

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