Chhattisgarh Teacher Recruitment Exam : हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, 3,946 पदों की भर्ती प्रभावित
Chhattisgarh Teacher Recruitment Exam पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने शुक्रवार को परीक्षा स्थगित कर दी। शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक (Chhattisgarh Teacher Recruitment Exam) लगने से सहायक शिक्षक और शिक्षक के कुल 3,946 पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है।
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11 और 25 अक्टूबर को होनी थी परीक्षा
सहायक शिक्षक भर्ती के कुल 2,292 पदों में ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। इसकी लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित थी। वहीं, शिक्षक भर्ती के 1,654 पदों में ई-संवर्ग के 868 और टी-संवर्ग के 786 पद हैं। इसकी लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (Chhattisgarh Teacher Recruitment Exam) सहित दोनों परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।
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पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं देने पर चुनौती
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे वे चयन प्रक्रिया में शामिल होने के अवसर से वंचित हो गए। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग आरक्षण व्यवस्था को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिव्यांग आरक्षण से जुड़ा मामला (Chhattisgarh Teacher Recruitment Exam) अब राज्य सरकार के जवाब के बाद आगे बढ़ेगा।
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नियम संशोधित, लेकिन मौजूदा भर्ती में बदलाव संभव नहीं : शिक्षा विभाग
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, समाज कल्याण विभाग ने 11 सितंबर 2026 को संशोधित अधिसूचना जारी कर सहायक शिक्षक पद के लिए पूर्ण दृष्टिबाधित यानी बी श्रेणी को शामिल किया था। हालांकि, अधिसूचना जारी होने से पहले ही भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। विभाग का कहना है कि इसी वजह से वर्तमान भर्ती में इस श्रेणी को शामिल करना कानूनी और व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। आरक्षण नियमों में संशोधन (Chhattisgarh Teacher Recruitment Exam) के बावजूद मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में बदलाव को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
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