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राहवीर योजना : सड़क हादसों में जान बचाने वालों को मिलेगा सम्मान, 1 लाख नकद पुरस्कार और राष्ट्रीय पहचान

Rahveer Yojana 2025 : भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) द्वारा (राहवीर योजना) की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने वाले लोगों को सम्मानित करना।

यह योजना उन नागरिकों को पहचान देने की पहल है, जिन्होंने मानवीयता दिखाते हुए ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल या ट्रामा सेंटर तक पहुंचाया और उनकी जान बचाने में मदद की।

(राहवीर योजना) के अंतर्गत, प्रत्येक योग्य राहवीर (गुड सेमेरिटन) को एक घटना के लिए ₹25,000 की नकद राशि, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही, पूरे वर्ष के दौरान चयनित सर्वश्रेष्ठ 10 राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर ₹1 लाख नकद इनाम और दिल्ली में आयोजित एनआरएसएम समारोह में ट्रॉफी व प्रशंसा पत्र मिलेगा। योजना का संचालन 31 मार्च 2026 तक 15वें वित्तीय चक्र की समाप्ति तक किया जाएगा।

 

कौन है ‘राहवीर’

कोई भी नागरिक जो गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’—यानी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर—अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाता है, वह राहवीर कहलाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(12A) के अनुसार यह समयावधि मृत्यु को रोकने का सर्वाधिक उपयुक्त समय होती है। यह योजना ऐसे मानवता दिखाने वालों को राष्ट्रीय पहचान देने के लिए बनी है।

राहवीर योजना पुरस्कार की प्रक्रिया

घटना की जानकारी यदि सबसे पहले राहवीर पुलिस को देता है, तो मेडिकल सत्यापन के बाद पुलिस द्वारा अधिकारिक पावती दी जाएगी। इसमें घटनास्थल, तारीख, समय, पीड़ित को पहुंचाने का तरीका, राहवीर का नाम-पता और मोबाइल नंबर शामिल होता है। यह पावती जिला मूल्यांकन समिति को भेजी जाती है जो पात्रता की पुष्टि कर संबंधित व्यक्ति को सम्मान के लिए नामित करती है।

राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार (राहवीर योजना) 

प्रत्येक वर्ष सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम तीन श्रेष्ठ राहवीरों के प्रस्ताव MORTH को भेजे जाते हैं। मंत्रालय की केंद्रीय समिति द्वारा चयनित 10 सर्वश्रेष्ठ राहवीरों को ₹1 लाख नकद, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र के साथ दिल्ली में सम्मानित किया जाता है। इनका चयन पारदर्शिता के साथ विशेषज्ञ समिति करती है।

गोपनीयता और अधिकार

जो राहवीर अपनी जानकारी गोपनीय रखना चाहते हैं, उन्हें योजना के अंतर्गत नामांकन नहीं किया जाएगा। हालांकि, राहवीर के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि उन्होंने स्वेच्छा से सहायता की है। यदि किसी को उनके साथ दुर्व्यवहार या नियम उल्लंघन की शिकायत हो, तो वह जिला शिकायत समिति से संपर्क कर सकता है।

वित्तीय प्रावधान व भुगतान व्यवस्था (राहवीर योजना) 

(राहवीर योजना)  सड़क परिवहन मंत्रालय प्रत्येक राज्य को प्रारंभिक ₹25 लाख अनुदान प्रदान करेगा। सभी राज्य सरकारें अलग बैंक खाता खोलकर इस फंड का उपयोग करेंगी। प्रत्येक जिला कलेक्टर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा नामांकित राहवीर का विवरण e&DAR प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाएगा, और 7 दिनों के भीतर PFMS के जरिए बैंक खाते में ₹25,000 की राशि भेजी जाएगी। हर राज्य को प्रतिवर्ष यूसी और डेटा देना अनिवार्य है।

 

 

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