छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveer Reservation) के लिए सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण पुलिस, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की भर्तियों में लागू होगा। इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में चार वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी।
छग के स्थानीय युवाओं को लाभ
सरकार के नए नियमों का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा। इसके लिए थलसेना, नौसेना या वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करना अनिवार्य होगा। सरकारी नौकरी (Ex-Agniveer Reservation) में आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को भर्ती की अन्य निर्धारित शर्तें भी पूरी करनी होंगी।
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आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर लागू
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर लागू होगा। इन पदों की भर्ती में निर्धारित नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की अन्य निर्धारित पात्रताओं में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
Ex-Agniveer Reservation उम्र में मिलेगी चार साल की छूट
सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण के साथ उम्र में भी राहत दी है। अधिकतम आयु सीमा में चार वर्ष की छूट मिलने से अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए राज्य की सरकारी भर्तियों में शामिल होने के अवसर बढ़ेंगे। सरकारी नौकरी (Ex-Agniveer Reservation) की इस व्यवस्था से पूर्व अग्निवीरों को सेवा समाप्त होने के बाद रोजगार का विकल्प मिलेगा।
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राज्य के 3,200 से ज्यादा युवा बने अग्निवीर
छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 3,200 युवा अग्निवीर के रूप में चयनित हो चुके हैं। इनमें बिलासपुर से 498, जांजगीर-चांपा से 876, रायगढ़ से 683 और धमतरी से 1,163 युवाओं का चयन हुआ है। अग्निपथ योजना का पहला बैच वर्ष 2026 में चार वर्ष की सेवा पूरी करेगा। इसके बाद ये युवा राज्य की सरकारी भर्तियों में आरक्षण (Ex-Agniveer Reservation) का लाभ उठा सकेंगे।
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5 हजार पदों की भर्ती में 500 सीटें आरक्षित
नए नियमों को उदाहरण से समझें तो अगर पुलिस विभाग में 5,000 आरक्षक पदों पर भर्ती निकलती है, तो 10 प्रतिशत के हिसाब से 500 पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह संबंधित विभागों की पात्र भर्तियों में भी आरक्षण का प्रावधान लागू किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले से अग्निपथ योजना के तहत चार वर्ष की सेवा पूरी करने वाले छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं को राज्य की पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्तियों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। आरक्षण (Ex-Agniveer Reservation) के साथ आयु सीमा में छूट भी इन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है।
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