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Drunk Teacher Suspension : शराब पीकर विद्या के मंदिर में लड़खड़ाते मिले शिक्षक, तत्काल निलंबन

Mungeli News : मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला लाखासार में (Drunk Teacher Suspension) पदस्थ सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को शराब के नशे में विद्यालय पहुंचने के गंभीर आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक का नशे की हालत में स्कूल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। यह मामला शिक्षा व्यवस्था की गरिमा और विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण गंभीर माना गया है।

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जानकारी के अनुसार, यह घटना 5 जनवरी की बताई जा रही है, जब सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम नशे की हालत में स्कूल पहुंचे थे। विद्यालय परिसर में उनकी लड़खड़ाती हालत का वीडियो किसी ने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आ गया। वीडियो सामने आने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक जांच कर मामले की पुष्टि की।

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प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षक का आचरण शासकीय सेवा नियमों के पूर्णतः विपरीत है। शराब के नशे में विद्यालय आना न केवल विद्यार्थियों की सुरक्षा, अनुशासन और मानसिक वातावरण के लिए खतरा है, बल्कि इससे पूरे शिक्षा विभाग की सार्वजनिक छवि भी प्रभावित होती है। विभागीय अधिकारियों ने इस कृत्य को (Drunk Teacher Suspension) के अंतर्गत गंभीर अनुशासनहीनता माना है।

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जांच में क्या सामने आया

प्राथमिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम ने अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए घोर लापरवाही (Drunk Teacher Suspension) बरती है। विद्यालय जैसे पवित्र और अनुशासनात्मक स्थल पर शराब के नशे में उपस्थित होना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) का स्पष्ट उल्लंघन है। जांच रिपोर्ट के आधार पर बीईओ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

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डीईओ का सख्त फैसला

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एल.पी. डाहिरे ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (क) के तहत सहायक शिक्षक लक्ष्मण कोलाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Drunk Teacher Suspension) कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान संबंधित शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, लोरमी निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता प्रदान की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालयों में अनुशासन, नैतिकता और बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार के मामलों में और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। (Drunk Teacher Suspension) जैसे मामलों को उदाहरण बनाकर विभाग ने अन्य शिक्षकों को भी कड़ा संदेश दिया है कि शासकीय सेवा में रहते हुए अनुशासनहीन आचरण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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