छत्तीसगढ़

PAN-Aadhaar linking : पैन-आधार, आइटीआर लिंकिंग और बैंक लॉकर, 31 संबर से पहले निपटाएं ये जरूरी काम

साल 2025 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर सिर्फ कैलेंडर का अंत नहीं, बल्कि कई अहम वित्तीय और टैक्स संबंधी कामों की अंतिम तारीख (PAN-Aadhaar linking) भी है। यदि आपने इन्हें समय पर पूरा नहीं किया, तो नए साल में आपको भारी जुर्माना और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि कौन-कौन से काम इस तारीख से पहले निपटाना जरूरी है।

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बिलेटेड ITR फाइलिंग

यदि आपने वित्त वर्ष 2024-25 का आयकर रिटर्न (ITR) समय पर दाखिल नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 तक यह आखिरी मौका है। इस तारीख के बाद केवल Updated Return (ITR-U) दाखिल किया (PAN-Aadhaar linking) जा सकेगा, जिसमें ज्यादा पेनल्टी लगेगी। इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि जल्द से जल्द बिलेटेड ITR फाइल कर दें।

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रिवाइज्ड ITR

कई बार ITR भरते समय त्रुटि रह जाती है। यदि आपने पहले ही रिटर्न फाइल कर (PAN-Aadhaar linking) दिया है लेकिन उसमें कोई गलती है, तो उसे सुधारने का आखिरी मौका भी 31 दिसंबर 2025 तक ही है। इसके बाद रिवाइज्ड ITR दाखिल नहीं किया जा सकेगा।

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PAN और Aadhaar लिंकिंग

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN-Aadhaar लिंक करना अनिवार्य है। यदि यह काम नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN इनऑपरेटिव (PAN-Aadhaar linking) हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और निवेश से जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे। देर से लिंक करने पर ₹1,000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट

RBI ने सभी बैंक ग्राहकों को अपने लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करने का निर्देश (PAN-Aadhaar linking) दिया है। 31 दिसंबर 2025 तक यह काम पूरा करना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो नए साल में आपके लॉकर ऑपरेशन पर रोक लग सकती है।

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पेंशनर्स के लिए जरूरी औपचारिकताएँ

पेंशनर्स को भी कुछ वित्तीय औपचारिकताएं समय पर पूरी करनी होंगी, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना और अन्य बैंकिंग औपचारिकताएं। यदि यह समय (PAN-Aadhaar linking) पर नहीं किया गया, तो पेंशन भुगतान में बाधा आ सकती है।

31 दिसंबर 2025 को कई अहम वित्तीय और टैक्स से जुड़े कामों की डेडलाइन है। बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR दाखिल करना, PAN-Aadhaar लिंक करना, बैंक लॉकर एग्रीमेंट अपडेट करना और पेंशनर्स की जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना बेहद (PAN-Aadhaar linking) जरूरी है। यदि आप इन कामों को समय पर नहीं निपटाते हैं, तो नए साल में जुर्माना, असुविधा और वित्तीय नुकसान हो सकता है।

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