चक्रवात और बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद तो 72 घंटे में करें सूचना, 15 दिन में मिलेगा बीमा का पैसा

रायगढ़ जिले में चक्रवात, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को नुकसान हुआ है तो किसानों के लिए बीमा का लाभ पाने का मौका है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत घटना के 72 घंटे के भीतर सूचना देनी होगी। बीमा कंपनी 10 दिनों में नुकसान का आकलन करेगी और पात्र किसानों को 15 दिनों में भुगतान किया जाएगा।

Story Highlights
  • चक्रवात और बेमौसम बारिश से फसल नुकसान पर मिलेगा बीमा का लाभ
  • किसानों को घटना के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देनी होगी सूचना
  • बीमा कंपनी 10 दिनों में करेगी आकलन, पात्र किसानों को 15 दिनों में भुगतान का प्रावधान

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में चक्रवात, चक्रवाती बारिश, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना  के तहत क्षतिपूर्ति मिलेगी। कृषि विभाग ने प्रभावित किसानों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। किसानों को फसल नुकसान की सूचना घटना के 72 घंटे के भीतर संबंधित बीमा कंपनी को देना अनिवार्य है।

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72 घंटे में दें सूचना

उप संचालक कृषि के अनुसार, प्रभावित किसान फसल नुकसान की जानकारी टोल फ्री नंबर 14447 या जिले में कार्यरत एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर दे सकते हैं। इसके अलावा किसान संबंधित कृषि एवं राजस्व अधिकारियों, बैंक या जिला कार्यालय में लिखित आवेदन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय-सीमा में सूचना दर्ज कराना जरूरी है, ताकि नुकसान का आकलन किया जा सके।

 

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कटी फसल पर भी मिलेगा लाभ

फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई या बंडलों में सुरक्षित रखी गई फसल को चक्रवात और बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर भी नियमानुसार बीमा का लाभ मिलेगा।

वहीं, खड़ी फसलों को हुए नुकसान का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर किया जाएगा। इसलिए प्रभावित किसानों को समय रहते अपनी फसल क्षति की सूचना संबंधित बीमा कंपनी तक पहुंचानी चाहिए।

 

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10 दिन में होगा आकलन

कृषि विभाग के अनुसार, नुकसान की सूचना मिलने के बाद बीमा कंपनी 10 दिनों के भीतर क्षति का आकलन करेगी। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र किसानों के बैंक खातों में 15 दिनों के भीतर क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाएगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे 72 घंटे की निर्धारित समय-सीमा का ध्यान रखें और फसल नुकसान की सूचना अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।

 

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