Raigarh Bus Checking : रायगढ़ में 45 यात्री बसों पर कार्रवाई, 1.14 लाख रुपये जुर्माना वसूला; बिना फिटनेस-टैक्स वाली बस जब्त
Raigarh Bus Checking रायगढ़ जिले में यात्री बसों के संचालन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। जांच अभियान के दौरान 45 यात्री बसों से कुल 1 लाख 14 हजार 100 रुपये का जुर्माना वसूला गया, जबकि बिना फिटनेस प्रमाणपत्र और टैक्स के संचालित एक बस को जब्त कर लिया गया। विभाग ने बसों में यात्रियों की सुरक्षा, वैध दस्तावेज और परिवहन नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान चलाया। जांच में अधिक किराया वसूली, अग्निशामक यंत्र नहीं होने, निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने और परमिट की शर्तों के उल्लंघन जैसी अनियमितताएं सामने आईं। यात्री बसों की जांच (Raigarh Bus Checking) के दौरान बसों की छत पर सामान ढोने और खतरनाक तरीके से संचालन करने के मामलों में भी चालानी कार्रवाई की गई।
जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, रायगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार, जांच के दौरान अलग-अलग बसों में कई तरह की कमियां पाई गईं। इनमें यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलना, बस में किराया सूची नहीं होना, अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं होना और क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाना शामिल है। इसके अलावा परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने तथा कंडक्टर लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कमियां भी सामने आईं। इन अनियमितताओं पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग की कार्रवाई (Raigarh Bus Checking) का उद्देश्य बस संचालकों को नियमों का पालन कराने के साथ यात्रियों के लिए सुरक्षित सफर सुनिश्चित करना है।
यह भी पढ़ें : Cyclone Arnab School Holiday : चक्रवाती तूफान के असर से रायगढ़ और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में स्कूलों में कल अवकाश
बिना फिटनेस और टैक्स के चल रही बस जब्त
जांच अभियान के दौरान एक ऐसी यात्री बस भी मिली, जिसका संचालन बिना फिटनेस प्रमाणपत्र और टैक्स के किया जा रहा था। परिवहन विभाग ने नियमों के उल्लंघन को देखते हुए बस को जब्त कर लिया। फिटनेस प्रमाणपत्र वाहन की तकनीकी स्थिति और सड़क पर संचालन की उपयुक्तता से जुड़ा होता है। वहीं, वाहन से संबंधित टैक्स और अन्य वैध दस्तावेजों का होना भी नियमानुसार संचालन के लिए जरूरी है। विभाग की कार्रवाई से स्पष्ट है कि जांच के दौरान केवल छोटी अनियमितताओं पर चालान ही नहीं किया गया, बल्कि बिना जरूरी दस्तावेजों के चल रहे वाहन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बिना फिटनेस बस पर कार्रवाई (Raigarh Bus Checking) यात्री परिवहन में नियमों के पालन की जांच का हिस्सा रही।
बसों की छत पर सामान ढोने वालों पर भी कार्रवाई
यात्री बसों की जांच के दौरान छत पर सामान यानी लगेज ढोने और खतरनाक तरीके से बस चलाने के मामलों को भी गंभीरता से लिया गया। ऐसे मामलों में संबंधित धाराओं के तहत कुल 22 हजार रुपये का चालान किया गया। बसों की छत पर सामान ले जाने से जुड़े मामलों में विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की। इसके साथ ही खतरनाक तरीके से बसों का संचालन करने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। बसों की छत पर लगेज (Raigarh Bus Checking) ले जाने और असुरक्षित संचालन के मामलों में की गई कार्रवाई का उद्देश्य सड़क पर यात्रियों और अन्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखना है।
यह भी पढ़ें : PM Kisan Scheme : दिवाली से पहले करोड़ों किसानों को सौगात! पीएम मोदी 30 को जारी करेंगे सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त
यात्रियों की सुरक्षा पर विभाग का जोर
परिवहन विभाग के अनुसार, यात्री बसों में अग्निशामक यंत्र की उपलब्धता, वैध दस्तावेज, निर्धारित यात्री क्षमता और परमिट की शर्तों का पालन जरूरी है। यात्रियों से निर्धारित किराया लेना और बस में किराया सूची प्रदर्शित करना भी महत्वपूर्ण है। इन नियमों का पालन नहीं होने से यात्रियों को परेशानी हो सकती है और सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं। जांच अभियान के जरिए विभाग बस संचालकों को नियमों के अनुरूप वाहन चलाने के लिए निर्देशित कर रहा है। यात्री सुरक्षा जांच (Raigarh Bus Checking) के तहत दस्तावेजों और बसों में उपलब्ध सुरक्षा सुविधाओं से संबंधित कमियों पर कार्रवाई की गई है।
जिला परिवहन विभाग द्वारा यात्री बसों के संचालन की जांच की जा रही है। अभियान में अब तक 45 बसों से 1 लाख 14 हजार 100 रुपये का जुर्माना वसूला गया है और बिना फिटनेस तथा टैक्स के संचालित एक बस जब्त की गई है। वहीं, छत पर सामान ढोने और खतरनाक संचालन के मामलों में 22 हजार रुपये का चालान किया गया है। विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है।











