छत्तीसगढ़

Carpet Area : घर खरीदते समय रहें सतर्क, ‘कार्पेट एरिया’ को ही है कानूनी मान्यता

RERA Chhattisgarh : फ्लैट या अपार्टमेंट की बिक्री केवल ‘कार्पेट एरिया’ पर ही वैध, छत्तीसगढ़ रेरा की सख्त हिदायत

Home Buying Tips India : अगर आप नया घर या फ्लैट खरीदने (Carpet Area) जा रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट की बिक्री केवल कार्पेट एरिया (Carpet Area) के आधार पर ही कानूनी रूप से मान्य है। कई बिल्डर्स ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए अब भी सुपर बिल्ट-अप एरिया (Super Built-Up Area) का सहारा ले रहे हैं, जबकि इसका रेरा कानून में कोई स्थान नहीं है।

कार्पेट एरिया (Carpet Area) वह वास्तविक उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र है जो घर के भीतर दीवारों के बीच आता है। वहीं, सुपर बिल्ट-अप एरिया में सीढ़ियाँ, लिफ्ट, कॉरिडोर और बालकनी जैसी साझा सुविधाएं भी शामिल होती हैं, जो व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आतीं।

रेरा (RERA Chhattisgarh) ने सभी प्रमोटर्स को निर्देशित किया है कि वे अपने विज्ञापन, ब्रोशर या वेबसाइट्स पर केवल Carpet Area का ही उल्लेख करें। अतिरिक्त सुविधाओं की जानकारी और उनकी कीमतें भी पारदर्शी रूप से अलग से दर्शाई जाएं।

WhatsApp Image 2026-07-14 at 21.10.16 (1)
WhatsApp Image 2026-07-14 at 21.10.16
Apex-hospital

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज सावधानीपूर्वक जांचें और यदि कहीं भी भ्रामक जानकारी दी जा रही हो तो उसकी शिकायत छत्तीसगढ़ रेरा पोर्टल पर दर्ज करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button