Chhattisgarh News : प्रदेश के राशनकार्डधारी (CG Ration Distribution) परिवारों के लिए राहतभरी खबर है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पात्र हितग्राहियों को अप्रैल, मई और जून माह का एकमुश्त खाद्यान्न वितरण करने की समयसीमा बढ़ाकर 15 मई 2026 तक कर दी है। पहले यह समयसीमा 30 अप्रैल निर्धारित की गई थी। इस निर्णय से करीब 74 लाख से अधिक हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बार-बार राशन लेने की परेशानी से राहत मिलेगी और वितरण व्यवस्था भी अधिक सुचारू हो सकेगी।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार कई जिलों से हितग्राहियों के खाद्यान्न प्राप्त नहीं कर पाने की जानकारी मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। नई समयसीमा के तहत अब राशनकार्डधारी अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान से निर्धारित मात्रा में एकमुश्त खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
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छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग (CG Ration Distribution) ने सभी जिला खाद्य अधिकारियों, उचित मूल्य दुकान संचालकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा है कि खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। साथ ही वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता या शिकायत की स्थिति उत्पन्न न हो।
अपने नजदीकी दुकान से लें राशन
विभाग ने राशनकार्डधारियों (CG Ration Distribution) से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपने नजदीकी राशन दुकान पहुंचकर खाद्यान्न प्राप्त कर लें। अधिकारियों ने बताया कि समयसीमा समाप्त होने के बाद वितरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए हितग्राही अंतिम तिथि का इंतजार न करें। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र परिवारों तक खाद्यान्न समय पर पहुंचे और खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ जरूरतमंदों को पूरी तरह मिल सके।
कितने हितग्राही लाभान्वित CG Ration Distribution
अंत्योदय : 15,60,761
निराश्रित : 30,594
प्राथमिकता : 58,10,459
नि:शक्तजन : 17,725
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