रायगढ़क्राइम

Lailunga Police गुम बालिका को ढूंढ कर बालिका को भगा ले जाने वाले युवक को लैलूंगा पुलिस ने किया गिरफ्तार

18 अगस्त,2026 रायगढ़। महिला एवं नाबालिगों की सुरक्षा के दृष्टिगत जिले में एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन पर चलाये जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत लैलूंगा पुलिस (lailunga police )ने गुम नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब कर उसे भगा ले जाने वाले आरोपी निखिल मांझी उम्र 24 वर्ष  को अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है।

WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.35.08 (1)
WhatsApp Image 2026-08-14 at 16.26.10
WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.35.09
WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.35.07 (2)
WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.35.07
WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.35.06
WhatsApp Image 2026-08-15 at 00.35.08

मामले में 12 अगस्त 2026 को बालिका की महिला परिजन द्वारा थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 09 अगस्त 2026 की रात बालिका घर से बिना बताए कहीं चली गई है। परिजनों द्वारा गांव, आसपास के ग्रामों एवं रिश्तेदारों के यहां तलाश करने के बाद भी बालिका का पता नहीं चलने पर थाना लैलूंगा में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 253/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

गुम नाबालिग बालिका दस्तयाब, भगा ले जाने वाला 24 वर्षीय युवक गिरफ्तार

WhatsApp Image 2026-07-14 at 21.10.16 (1)
WhatsApp Image 2026-07-14 at 21.10.16

गुम बालिका की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा तत्काल बालिका के माता-पिता एवं सहेलियों से पूछताछ की गई। विवेचना के दौरान संदेही युवक निखिल मांझी से बालिका की बातचीत होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने संदेही की पतासाजी शुरू की, जो घटना के बाद से फरार था। पुलिस टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके पास से नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब किया गया।

WhatsApp Image 2026-08-16 at 21.13.06 (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 21.13.05
WhatsApp Image 2026-08-16 at 21.13.07 (1)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 21.13.08
WhatsApp Image 2026-08-16 at 21.13.07
WhatsApp Image 2026-08-16 at 21.13.06
WhatsApp Image 2026-08-16 at 21.13.06 (2)
WhatsApp Image 2026-08-16 at 21.13.07 (2)

बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन पर उसने आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने की जानकारी दी । बालिका के कथन, मेडिकल उपरांत प्रकरण में धारा 69 BNS तथा 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई । बालिका को उसके सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया गया। मामले में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी निखिल मांझी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button