छत्तीसगढ़

Balshwar Sahu Arrest : धोखाधड़ी के मामले में जैजेपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार

किसान से 42 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू (Balshwar Sahu Arrest) को गिरफ्तार कर 22 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम परसापाली निवासी राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा (46 वर्ष) द्वारा की गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कराई गई थी।

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जांच में यह तथ्य सामने आया कि विधायक बालेश्वर साहू, विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर तथा उनके सहयोगी गौतम राठौर द्वारा शिकायतकर्ता राम कुमार शर्मा से कुल 42 लाख 78 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। प्रकरण में आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने पर थाना चाम्पा में धारा 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि के तहत तीन अक्टूबर 2025 को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।

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पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए गए, जिसमें दोनों आरोपितों (Balshwar Sahu Arrest) के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र तैयार कर नौ जनवरी को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सीजेएम न्यायालय द्वारा चालान स्वीकार किए जाने के बाद आरोपित विधायक के विरुद्ध जेल वारंट जारी किया गया।

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इस दौरान विधायक की ओर से न्यायालय में नियमित जमानत (रेगुलर बेल) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायालय (Balshwar Sahu Arrest) ने खारिज कर दिया। जमानत आवेदन निरस्त होने के बाद पुलिस ने विधायक बालेश्वर साहू को गिरफ्तार कर 22 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया है। मामले में सह-आरोपित गौतम राठौर के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्रवाई की जा चुकी है।

(Balshwar Sahu Arrest) जानिए, क्‍या है पूरा मामला

साल 2015-20 के बीच बालेश्वर साहू (Balshwar Sahu Arrest) जिला सहकारी समिति बम्हनीनडीह में प्रबंधक थे। आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने गौतम राठौर के साथ मिलकर पीड़ित राजकुमार शर्मा को 50 एकड़ जमीन में केसीसी लोन दिलाने की सलाह दी। एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया गया और पीड़ित से खाली चेक लिए गए।

इन चेक का उपयोग कर 24 लाख रुपये बालेश्वर साहू और उनकी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर कर लिए गए। इसके अलावा, पीड़ित की मां और पत्नी के फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे का उपयोग कर कुल 42 लाख 78 हजार रुपये का आहरण किया गया। रामकुमार शर्मा की शिकायत पर जांच चल रही थी। बालेश्वर साहू और गौतम राठौर पर धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था।

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