Chhattisgarh Bus Fare Hike : प्रदेश में यात्री बसों का किराया बढ़ा, साधारण बस में पांच किमी के लिए 10 रुपये
Chhattisgarh Bus Fare Hike छत्तीसगढ़ में बसों से यात्रा करने वालों को अब अधिक किराया देना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने आठ अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर बसों की नई किराया दरें (Chhattisgarh Bus Fare Hike) घोषित कर दी हैं। नई दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगी। यह व्यवस्था नगर बस सेवाओं पर लागू नहीं होगी। साधारण बस में शुरुआती पांच किलोमीटर के लिए 10 रुपये और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये देने होंगे। वहीं, डीलक्स और एसी बसों के किराये में भी बढ़ोतरी की गई है।
यह भी पढ़ें : CGPSC SI Main Exam : एसआइ भर्ती की मुख्य परीक्षा स्थगित, 341 पदों पर होनी है भर्ती
अलग-अलग श्रेणी की बसों का किराया तय
नई दरों के अनुसार, साधारण बस में पहले पांच किलोमीटर के लिए प्रति यात्री 10 रुपये और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये किराया लगेगा। डीलक्स बस में शुरुआती पांच किलोमीटर के लिए 12 रुपये और इसके बाद प्रति किलोमीटर 2.20 रुपये देने होंगे। साधारण रात्रिकालीन बस में सामान्य किराये से 10 प्रतिशत अधिक किराया लगेगा।
बस किराया बढ़ोतरी (Chhattisgarh Bus Fare Hike) के तहत गैर-वातानुकूलित डीलक्स शयनयान और अर्धशयनयान बसों में शुरुआती पांच किलोमीटर का किराया 12 रुपये और इसके बाद 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। एसी शयनयान और अर्धशयनयान बसों में इसके बाद की यात्रा के लिए 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। वहीं, वोल्वो, स्कैनिया और मर्सिडीज जैसी सुपर लग्जरी एसी बसों में प्रति किलोमीटर 3.30 रुपये किराया लगेगा।
यह भी पढ़ें : Elephant Calf Death : दल से बिछड़े हाथी के बच्चे की दलदल में फंसकर मौत
दिव्यांगों और बुजुर्गों को पूरी छूट
दृष्टिबाधित, बौद्धिक दिव्यांगता वाले, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, एचआइवी पीड़ित और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इनके साथ यात्रा करने वाले एक सहायक को भी पूरी छूट दी जाएगी। माओवाद प्रभावितों को किराये में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। नई बस किराया दरों (Chhattisgarh Bus Fare Hike) में इन यात्रियों के लिए विशेष रियायत का प्रविधान रखा गया है।
यह भी पढ़ें : Umesh Yadav : टीम इंडिया से बाहर 38 साल के बॉलर का तहलका! डेब्यू पर खोला ‘पंजा’
छूट की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
परिवहन विभाग के अनुसार, बस के पंजीयन प्रमाण-पत्र और परमिट में सेवा की श्रेणी का उल्लेख होना चाहिए। निर्धारित छूट की शर्तों का उल्लंघन करने पर परमिटधारक और परिचालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।
डी. रविशंकर, आयुक्त, अपर परिवहन
यह भी पढ़ें : Python Tumor Surgery : अजगर के मुंह में 200 ग्राम का ट्यूमर, साढ़े तीन घंटे चले आपरेशन ने दी नई जिंदगी
अलग-अलग शहरों के लिए अनुमानित किराया
नई दरों के आधार पर रायपुर से विभिन्न शहरों तक साधारण और डीलक्स बसों का अनुमानित किराया नीचे दिया गया है। गणना में शुरुआती पांच किलोमीटर का निर्धारित किराया और शेष दूरी के लिए प्रति किलोमीटर दर शामिल की गई है। वास्तविक किराया बस की श्रेणी, तय मार्ग और दूरी के अनुसार अलग हो सकता है। यात्रियों को नए बस किराये (Chhattisgarh Bus Fare Hike) के अनुसार अपनी यात्रा का खर्च तय करना होगा।
| रायपुर से गंतव्य | अनुमानित दूरी | साधारण बस | डीलक्स बस |
|---|---|---|---|
| सरायपाली | 159–160 किमी | ₹280–282 | ₹351–353 |
| रायगढ़ | 240–249 किमी | ₹422–438 | ₹529–549 |
| सारंगढ़ | 201 किमी | ₹353 | ₹444 |
| गरियाबंद | 91–93 किमी | ₹161–165 | ₹201–205 |
| बलौदाबाजार | 85–89 किमी | ₹150–157 | ₹188–196 |
| जगदलपुर | 290–303 किमी | ₹510–533 | ₹639–667 |
नोट: ये किराये उपलब्ध दूरी और घोषित दरों के आधार पर अनुमानित हैं। टोल, अन्य शुल्क, रात्रिकालीन बसों का अतिरिक्त किराया और वास्तविक रूट के कारण राशि में अंतर हो सकता है।











