कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सहसपुर लोहारा सुश्री लेखा अजगल्ले ने तहसील सहसपुर लोहारा के ग्राम गोछिया, पटवारी प.ह.नं. 35 राजेश कुमार शर्मा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय सहसपुर लोहारा होगा। एसडीएम ने जारी आदेश में बताया गया है कि तहसील सहसपुर लोहारा के ग्राम गोछिया, पटवारी प.ह.नं. 35 राजेश कुमार शर्मा के द्वारा कृषक से पैसे की मांग करते हुए वीडियो प्रकाश में आया है, जो प्रथम दृष्टया गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 3-क के विपरित होने के कारण पटवारी के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया।