संजय चौधरी, Education Department Chhattisgarh : शिक्षा विभाग के बुक स्कैनिंग कार्य में (Teacher Suspension) लापरवाही बरतने के आरोप में संकुल समन्वयक मनबोध नंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक राकेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर सहायक संचालक उषा किरण खलखो और सुरेखा थानथराट ने संकुल केंद्र भूकेल का आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मनबोध नंद, जो मूल रूप से शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पौसरा (विकासखंड बसना, महासमुंद) में पदस्थ शिक्षक हैं, से पूछताछ में यह सामने आया कि उन्होंने पुस्तक वितरण में चार दिनों की देरी की और 8 विद्यालयों में अब तक स्कैनिंग कार्य शुरू ही नहीं हुआ है।
साथ ही, 25 जून को आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक में भी वे अनुपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि पाठ्यपुस्तकों की डिलीवरी 21 जून को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन वितरण 25 जून को किया गया। यह देरी, विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना और स्कैनिंग कार्य में निष्क्रियता को गंभीर कदाचार और अनुशासनहीनता की श्रेणी में पाया गया।
धमतरी जिले में किया गया अटैच (Teacher Suspension)
इन सभी कृत्यों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 के प्रतिकूल मानते हुए, संभागीय संयुक्त संचालक ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक की रिपोर्ट के आधार पर मनबोध नंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित (Teacher Suspension) कर दिया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा और उनका मुख्यालय अब कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी मगरलोड, जिला धमतरी नियत किया गया है।