छत्तीसगढ़

Chhattisgarh Holi Dry Day : छत्तीसगढ़ में होली पर जाम छलकाने वालों को झटका, सरकार ने जारी किया ‘ड्राई डे’ का फरमान

Liquidity Ban during Holi : छत्तीसगढ़ में रंगों के महापर्व होली (Chhattisgarh Holi Dry Day) को लेकर राज्य शासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मद्देनजर एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के समन्वय से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस वर्ष होली के अवसर पर पूरे राज्य में मदिरा प्रेमियों को मायूसी हाथ लगेगी। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध (Liquidity Ban during Holi) लागू रहेगा।

आबकारी विभाग (Chhattisgarh Holi Dry Day) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के मुताबिक, आगामी 4 मार्च, 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में “ड्राई डे” रहेगा। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए सभी जिला कलेक्टरों और आबकारी अधिकारियों को कड़े निर्देश भेज दिए गए हैं। शासन का मानना है कि त्योहारों के दौरान शराब के अत्यधिक सेवन से अक्सर विवाद और दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित होती है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य है।

Chhattisgarh Holi Dry Day दुकानों और बार पर रहेगा ताला

जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित तिथि को प्रदेश की सभी देसी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा, होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में संचालित होने वाले बार को भी शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल दुकानें ही नहीं, बल्कि शराब से जुड़ी अन्य सभी गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध (Liquidity Ban during Holi) प्रभावी होगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी संस्थान पिछले दरवाजे से शराब बेचते हुए पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

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अवैध बिक्री पर रहेगी पैनी नजर

त्योहार के दौरान अक्सर देखा जाता है कि लोग पहले से शराब (Chhattisgarh Holi Dry Day) का स्टॉक जमा कर लेते हैं या कोचिए अवैध रूप से शराब की सप्लाई करते हैं। इस बार प्रशासन ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कमर कस ली है। जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उड़नदस्तों का गठन करें। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य शराब की अवैध आवाजाही और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (Liquidity Ban during Holi) लगाना है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके।

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शांति और सद्भाव की अपील

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली (Chhattisgarh Holi Dry Day) का त्योहार पारंपरिक गरिमा और भाईचारे के साथ मनाएं। हुड़दंगियों पर लगाम कसने के लिए प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। आबकारी विभाग ने यह भी साफ किया है कि किसी भी प्रकार की कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी जवाबदेही तय की जाएगी। अंततः, इस सख्त प्रतिबंध (Liquidity Ban during Holi) का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि रंगों का यह त्योहार किसी भी परिवार के लिए मातम का कारण न बने और कानून-व्यवस्था चाक-चौबंद रहे।

 

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