Chhattisgarh Transport Department : ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर बस परमिट तक हुआ महंगा, नई दरें लागू
Chhattisgarh Transport Department राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट या मोटरसाइकिल-बस से जुड़ा कोई भी काम कराने के लिए अब लोगों को पहले से ज्यादा राशि चुकानी होगी। परिवहन विभाग ने करीब 32 साल बाद अपनी विभिन्न सेवाओं की फीस में बदलाव किया है। नई दरों को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है और प्रकाशन की तारीख से ही लागू कर दिया गया है। परिवहन विभाग की नई फीस (Chhattisgarh Transport Department) के लागू होने से आम लोगों के साथ व्यावसायिक वाहन मालिकों पर भी अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।
नई दरों में कई सेवाओं की फीस लगभग दोगुनी हो गई है। डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर चिकित्सा प्रमाणपत्र और वाहन के अस्थायी पंजीकरण तक के लिए अब पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। सबसे बड़ा बदलाव यात्री बस परमिट में हुआ है। इसका शुल्क 2,500 रुपये से बढ़ाकर सीधे 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
Chhattisgarh Transport Department परमिट से जुड़े काम भी महंगे
आम वाहन मालिकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति, लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग बैज और चिकित्सा प्रमाणपत्र जैसी सेवाओं के लिए नई दरें तय की गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की नई दरें (Chhattisgarh Transport Department) लागू होने के बाद अब इन सेवाओं के लिए आवेदन करने वालों को संशोधित शुल्क का भुगतान करना होगा।
व्यावसायिक वाहनों के मामले में शुल्क वृद्धि का असर ज्यादा दिखाई देगा। टैक्सी, मालवाहक और यात्री वाहनों के परमिट जारी कराने और नवीनीकरण के साथ परमिट में बदलाव, दूसरी प्रति जारी कराने या वाहन संबंधी अन्य प्रक्रिया के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं।
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परमिट में देरी पर बढ़ता जाएगा जुर्माना
परमिट की समय सीमा खत्म होने के बाद उसे नवीनीकरण कराने पर अब देरी के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क देना होगा। 90 दिन के भीतर नवीनीकरण कराने पर एक निर्धारित शुल्क लगेगा। इसके बाद 180 दिन, 365 दिन और उससे अधिक देरी होने पर शुल्क बढ़ता जाएगा।
यानी परमिट की वैधता खत्म होने के बाद जितनी अधिक देरी होगी, वाहन मालिक को उतनी ही ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। परमिट नवीनीकरण की नई व्यवस्था (Chhattisgarh Transport Department) में देरी के अलग-अलग चरण तय किए गए हैं।
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किसानों को परमिट फीस में पूरी छूट
फीस बढ़ाने के बावजूद किसानों के लिए राहत का प्रविधान किया गया है। किसान अपने नाम के ट्रैक्टर या ट्राली के लिए संबंधित परमिट की प्रक्रिया कराता है तो उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत ही देना होगा। इसके लिए संबंधित वर्ग का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
Chhattisgarh Transport Department 3,800 बसें परमिट वाली
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की संशोधित फीस (Chhattisgarh Transport Department) का असर प्रदेश में संचालित परमिट वाली बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों पर भी पड़ेगा। राज्य में करीब 3,800 बसें परमिट वाली हैं। इनमें करीब 500 बसें ऐसी हैं, जो 300 किलोमीटर तक की दूरी के मार्गों पर संचालित होती हैं।
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याचिका शुल्क में सबसे बड़ा इजाफा
नई दरों में आरटीओ के निर्णय या आदेश के विरुद्ध याचिका दायर करने का शुल्क भी बढ़ाया गया है। इसे 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह किसी परमिट की दूसरी प्रति जारी कराने का शुल्क 500 से बढ़कर 1,000 रुपये हो गया है।
प्रमुख सेवाओं की नई दरें
| प्रक्रिया/सेवा | पुराना शुल्क | नया शुल्क |
|---|---|---|
| चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करना | 50 | 100 |
| लर्निंग लाइसेंस की दूसरी प्रति | 50 | 100 |
| ड्राइविंग लाइसेंस की दूसरी प्रति | 200 | 250 |
| व्यावसायिक वाहन चालक प्राधिकार पत्र | 200 | 300 |
| निजी लाइट मोटर वाहन का अस्थायी पंजीकरण | 250 | 500 |
| व्यावसायिक लाइट मोटर वाहन का अस्थायी पंजीकरण | 500 | 600 |
| दोपहिया का अस्थायी पंजीकरण | 150 | 300 |
| मोटर कैब (टैक्सी) परमिट जारी/नवीनीकरण | 1,500 | 4,000 |
| आटो/टैक्सी (कैब) का अस्थायी परमिट, प्रति सप्ताह | 250 | 300 |
| मालगाड़ी परमिट जारी/नवीनीकरण | 2,000 | 5,000 |
| मालगाड़ी का नेशनल परमिट जारी/नवीनीकरण | 2,000 | 6,000 |
| यात्री बस परमिट जारी/नवीनीकरण | 2,500 | 10,000 |
| किसी भी परमिट की दूसरी प्रति | 500 | 1,000 |
| आरटीओ निर्णय/आदेश के विरुद्ध याचिका शुल्क | 200 | 2,000 |












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