Raigarh News : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला पंचायत सीईओ जितेन्द्र यादव ने ग्राम पंचायत मुड़ागांव के पंचायत सचिव गंगाराम बेहरा को उच्चाधिकारियों के आदेश एवं निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित (Panchayat Sachiv Suspended) किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत लैलूंगा निर्धारित किया गया है।
कार्यालय जिला पंचायत रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगाराम बेहरा ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत मुडागांव, जनपद पंचायत लैलूंगा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत लैलूंगा के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार उच्चाधिकारियों के आदेश/ निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के लिये प्रथम दृष्टियां दोषी पाया गया।
ग्राम पंचायत सचिव का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उप नियम 1, 2 एवं 3 के विपरीत होकर वातावरण की श्रेणी में आता है, फलस्वरूप छ.ग.पंचायत सेवा (अनुसाशन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 के तहत गंगाराम बेहरा, ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Panchayat Sachiv Suspended) किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।