Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026 : समाधान योजना से 28 लाख परिवारों का 757 करोड़ रुपये का बिजली बिल होगा आधा

छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 लागू की है। इस योजना के तहत लाखों उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में भारी छूट मिलेगी। इससे लगभग 28 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

By admin
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Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026
Highlights
  • समाधान योजना से 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत
  • बकाया बिल के अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट
  • किस्तों में भुगतान की सुविधा भी दी गई

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 (Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026) लागू कर दी है। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिलों पर भारी छूट दी जाएगी, जिससे लगभग 28 लाख परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 (Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026) के अंतर्गत बीपीएल, घरेलू और कृषि श्रेणी के बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। यह योजना 30 जून 2026 तक लागू रहेगी।

इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का समाधान करना और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना है। योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी, जबकि मूल बकाया राशि में भी श्रेणी के अनुसार राहत दी जाएगी। इससे उपभोक्ता आसानी से अपने बकाया बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे और मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 (Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026) का लाभ उठा सकेंगे।

Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026 निष्क्रिय उपभोक्ताओं को विशेष राहत

इस योजना में उन उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है जिनका बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पहले कट चुका है। ऐसे निष्क्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।

इसी प्रकार घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल राशि में 50 प्रतिशत तथा अधिभार में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 (Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026) के माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिजली बिलों का लंबित भुगतान भी तेजी से पूरा हो सकेगा।

सक्रिय उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ

जिन उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन अभी चालू है, उन्हें भी योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। सक्रिय बीपीएल उपभोक्ता यदि 5 वर्ष से अधिक पुराने बकाया का भुगतान करते हैं तो उन्हें मूल राशि में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं 1 से 5 वर्ष के बकाया पर 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी और अधिभार में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

सक्रिय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता यदि एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं किस्तों में भुगतान करने पर 5 प्रतिशत तक की छूट मिल सकेगी। इन श्रेणियों को भी अधिभार में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026 किस्तों में भुगतान की सुविधा

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 (Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026) के तहत उपभोक्ताओं को छूट के बाद बची राशि का भुगतान आसान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है।

बीपीएल उपभोक्ता बकाया राशि के अनुसार 40 से 60 मासिक किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। वहीं घरेलू और कृषि श्रेणी के उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान के अलावा तीन या छह मासिक किस्तों में भी बकाया राशि जमा कर सकते हैं।

मोर बिजली ऐप से आसान पंजीकरण

निष्क्रिय उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए अलग से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें प्रणाली के माध्यम से स्वतः लाभ मिल जाएगा।

वहीं सक्रिय उपभोक्ताओं को मोर बिजली एप (Mor Bijli App) के माध्यम से या नजदीकी वितरण केंद्र तथा उप संभाग कार्यालय में जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के समय घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को बकाया राशि का कम से कम 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

विशेष प्रावधान और सावधानियां

विद्युत विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी या अनधिकृत उपयोग से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 (Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026) का लाभ नहीं मिलेगा। बिजली अधिनियम की धारा 126, 135 और 138 के अंतर्गत दर्ज मामलों वाले उपभोक्ता इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

यदि कोई उपभोक्ता लगातार तीन माह तक किस्त जमा नहीं करता है तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा और दी गई छूट भी वापस ले ली जाएगी।

बिल सुधार का 15 दिन में समाधान

विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बिजली बिल से संबंधित सुधार के आवेदनों का निराकरण अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। साथ ही योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित करने वाले मीटर रीडरों को प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।

विद्युत वितरण कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 (Mukhyamantri Bijli Bill Samadhan Yojana 2026) का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान करें और शासन द्वारा दी जा रही राहत का फायदा लें।


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