Bilaspur News : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जमीन के सीमांकन में गड़बड़ी करने वाले पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित (Patwari Suspended) करने का आदेश जारी किया है। पटवारी पर आरोप है कि उसने एक जमीन का दो अलग-अलग सीमांकन रिपोर्ट दिया है। इसके लिए देनदेन करने का गंभीर आरोप है। मामला बेलगहना तहसील का है।
पटवारी रामनरेश बागड़ी पर आरोप है कि उन्होंने ग्राम मटसगरा तहसील कोटा की भूमि के सीमांकन के दौरान दो अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट 11 अप्रैल 2017 को स्थल जांच के समय तैयार की गई थी। इसमें जनकराम ने बताया कि सुरेश कुमार की भूमि पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं था।
जिसके बाद 20 अप्रैल 2017 को तहसीलदार को प्रेषित दूसरी रिपोर्ट में बागड़ी ने कहा कि जनकराम ने सुरेश कुमार की भूमि के एक हिस्से पर कब्जा किया हुआ है।
यह विरोधाभास भू-राजस्व संहिता की धारा 128-129 का उल्लंघन माना गया। अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर ने अपने आदेश में रामनरेश बागड़ी के इस कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रतिकूल पाया।
दो सीमांकन रिपोर्ट बनाने के एवज में पटवारी पर पैसे के लेनदेन करने का भी आरोप है। अतिरिक्त कलेक्टर के जारी निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण उसे निलंबित (Patwari Suspended) कर दिया गया है और उनके मुख्यालय बेलगहना तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है। उनके स्थान पर पटवारी अमित पांडेय को ग्राम डाड़बछाली का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
पटवारी के द्वारा की गई इस विभागीय अनियमितता की जांच भी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत बागड़ी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जा रही है, जिसकी जांच अधिकारी तहसीलदार अभिषेक राठौर करेंगे। जांच में दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।