Friday, September 20, 2024
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Sarpanch Dismissed : आर्थिक गड़बड़ी के मामले सरपंच बर्खास्त, 6 वर्ष चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी

Balodabajar News : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के जनपद पंचायत बलौदाबाजार के ग्राम पंचायत लटुआ की महिला सरपंच महेश्वरी साहू को चार लाख रुपये की आर्थिक अनियमितता के चलते बुधवार को धारा 40 (2) के तहत कार्रवाई करते हुए पद से बर्खास्त (Sarpanch Dismissed) कर छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई ह

बलौदाबाजार (Balodabajar) एसडीएम द्वारा जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायत लटुआ के ग्रामीणों द्वारा सरपंच महेश्वरी साहू पर भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। जनपद सीईओ बलौदाबाजार द्वारा जांच दल गठित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम पंचायत एवं ग्रामसभा द्वारा प्रस्ताव के आधार पर सभी कार्य कराए गए, लेकिन पंजी में 16 देयकों का भुगतान किया जाना पाया गया जिसका व्यय प्रमाणक नहीं मिला।

बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान करने पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत चार लाख एक हजार 430 रुपये वसूली व धारा 40 के तहत कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन देने के बाद प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। इस संबंध में सरपंच द्वारा मौखिक तर्क पेश किया गया कि उसके द्वारा सभी कार्य कराया गया है, लेकिन देयक कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

द्वितीय प्रति मांगी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बलौदाबाजार के जांच प्रतिवेदन व सरपंच के तर्क से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत लटुआ के सरपंच व सचिव द्वारा विभिन्न फर्मों को कुल चार लाख एक हजार 430 रुपये का भुगतान किया गया है, किन्तु देयक प्रमाणक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अधीन छत्तीसगढ़ पंचायत लेखा नियम 1999 लेखा प्रक्रिया तथा अभिलेख नियम 37 के विपरीत है।

सरपंच महेश्वरी साहू द्वारा पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है जिसके कारण वह अपने कर्तव्य के निर्वहन में अवचार के दोषी है तथा उनका पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय मानते हुए पद से बर्खास्त (Sarpanch Dismissed) कर दिया गया।