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जमानतदार ने गांजा तस्करों की जमानत के लिए कोर्ट में लगा दी फर्जी ऋण पुस्तिका, जुर्म दर्ज

रायपुर। फर्जी ऋण पुस्तिका से आरोपियों की जमानत कराने का मामला सामने आया है। जमानतदार ने एनडीपीएस मामले में विशेष न्यायालय के समक्ष फर्जी ऋण पुस्तिका प्रस्तुत किया था। न्यायालय के आदेश पर रायपुर सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी जमानतदार के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने राहुल पाण्डेय एवं रवि पाण्डेय को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इनकी जमानत के लिए न्यायालय में जमानतदार राजू राम साहू पिता सीएल साहू निवासी चंगोराभाठा थाना पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा किसान किताब (ऋण पुस्तिका) क्रमांक 0000446 पेश की गई। इस किसान किताब पर न्यायालय ने एक लाख रुपए पर दोनों आरोपियों को जमानत दे द। उक्त ऋण पुस्तिका जांच में संदेहास्पद पाई गई। इसे जांच के लिए राजस्व विभाग को भेजा गया। ऋण पुस्तिका की जांच किए जाने पर फर्जी पाया गया। ऐसे में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रायपुर द्वारा जमानतदार पर कोर्ट में फर्जी ऋण पुस्तिका पुस्तत करने पर एफआईआर करने के निर्देश दिए है। जिस पर सिविल लाइंस पुलिस ने आरोपी जमानतदार के खिलाफ धारा 420,193 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

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