Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि नजदीक, किसान यहां करा सकते हैं पंजीयन

By admin
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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana : छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत रबी वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत मिलती है। रबी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित की गई है।

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इस योजना में जिले के किसान मुख्य फसल जैसे गेहूँ (सिंचित एवं असिंचित), चना, अलसी और राई-सरसों को बीमित (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) कर सकते हैं। गेहूँ (सिंचित/असिंचित) के लिए प्रीमियम 420 रुपये प्रति एकड़, चना 600 रुपये प्रति एकड़, अलसी 285 रुपये प्रति एकड़ और राई-सरसों 420 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्र किसान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के अंतर्गत ऋणी और अऋणी किसान दोनों शामिल हो सकते हैं। बीमा में शामिल होने के लिए किसानों के पास कृषि ऋण स्वीकृति, फसल बुआई पत्र या फसल बोने का स्व-घोषणा पत्र, आधार कार्ड, भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2), बैंक पासबुक, वैध मोबाइल नंबर और साझेदार किसानों के लिए फसल साझा/कास्तकार घोषणा पत्र होना आवश्यक है।

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अधिसूचित ग्राम व विकासखंड

रबी 2025-26 के लिए जिले के विकासखंड- सिमगा में 64 ग्राम, भाटापारा में 127 ग्राम, बलौदाबाजार में 11 ग्राम, कसडोल में 1 ग्राम और पलारी में 28 ग्राम अधिसूचित हैं। किसानों को इन ग्रामों में संबंधित बैंक, बीमा प्रदाता कंपनी, लोक सेवा केंद्र या डाकघर में समय रहते अपने फसलों का बीमा कराना होगा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)।

बीमा प्रदाता और प्रीमियम विवरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) रबी 2025-26 के लिए जिले में एच.डी.एफ.सी. इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड चयनित हुई है। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कुल बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत है।

एक ही फसल के लिए अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त होने की स्थिति में केवल एक ही स्थान से बीमा (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) कराना होगा। यदि किसी किसान द्वारा दोहरा बीमा कराया गया, तो बीमा कंपनी के पास दस्तावेज निरस्त करने का अधिकार होगा (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)।

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कृषक इस योजना का लाभ उठाकर न केवल अपने फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) से आर्थिक हानि से भी बच सकते हैं। योजना का सही तरीके से पालन कर समय पर आवेदन जमा करना किसानों की सुरक्षा और लाभ सुनिश्चित करेगा।

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