छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए राज्य शासन लगातार निगरानी कर रहा है। इसी कड़ी में Food Officer Suspension) मुंगेली जिले में धान खरीदी (के दौरान सामने आई गंभीर अनियमितताओं को लेकर जिला खाद्य अधिकारी हुलेश डड़सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए की गई है।
राज्य शासन द्वारा 21 जनवरी को जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि डड़सेना के कार्यकाल के दौरान धान खरीदी केंद्रों पर व्यापक अव्यवस्था पाई गई। धान खरीदी केंद्रों में किसानों को समय पर सुविधाएं नहीं मिल पाईं, वहीं मिलरों द्वारा किए जा रहे धान उठाव की प्रभावी निगरानी नहीं की गई। शासन का मानना है कि इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही (Food Officer Suspension) सीधे तौर पर किसानों के हितों को प्रभावित करती है।
आदेश के अनुसार, खाद्य अधिकारी द्वारा खरीदी केंद्रों का नियमित निरीक्षण नहीं किया गया और केंद्रों से उठाए जा रहे धान की समय-समय पर जांच भी सुनिश्चित नहीं की गई। इससे न केवल धान खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हुई, बल्कि शासन की मंशा के विपरीत अव्यवस्था की स्थिति बनी। इन सभी कृत्यों को कर्तव्य में घोर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।
निलंबन आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान डड़सेना का मुख्यालय संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर नियत किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। शासन का कहना है कि धान खरीदी व्यवस्था (Food Officer Suspension) में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी।







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