CG News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सोमवार को बीजेपी नेता विजय बघेल की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नोटिस (Bhupesh Baghel Notice Issue) जारी किया गया है। विजय बघेल ने भूपेश बघेल की विधायकी समाप्त करने की मांग को लेकर याचिका लगाई है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भूपेश बघेल के अलावा इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
बीजेपी नेता विजय बघेल का आरोप है कि भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। वकील टीके झा के जरिए पेश याचिका में कहा गया है कि, चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन में प्रचार किया जोकि आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन है।
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विजय बघेल ने भूपेश बघेल की पाटन से विधायकी समाप्त करने की मांग हाईकोर्ट से की है। पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी सीहू की एकल पीठ में हुई थी। मामले पर अगली सुनवाई अब 26 फरवरी को होगी। बता दें कि, 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके ही भतीजे विजय बघेल आमने-सामने थे।
3 दिसंबर को चुनावी नतीजों में कांग्रेस के भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel Notice Issue) ने भाजपा के विजय बघेल को 19,723 वोटों से हरा दिया था। इसी के साथ भूपेश बघेल पाटन सीट से छठवीं बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस चुनाव में भूपेश बघेल को कुल 95,438 वोट मिले थे। वहीं विजय बघेल को कुल 75,715 वोट प्राप्त हुए थे।
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