Friday, November 22, 2024
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CG Land Rate : कल से छत्तीसगढ़ सरकार देगी जोर का झटका धीरे से…!

CG Land Rate Guideline : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत राज्यभर में 1 अप्रैल से जमीन की कीमतें (CG Land Rate) बढ़ जाएंगी। कलेक्टर गाइडलाइन में दी जा रही 30 प्रतिशत की छूट को इस साल खत्म करने यानी आगे नहीं बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसके लिए एनआईसी ने साफ्टवेयर में अपडेशन भी शुरू कर दिया है। इसकी वजह से 1 अप्रैल और 2 अप्रैल का अपॉइंमेंट बुक नहीं हो रहा है।

बता दें कि पिछली सरकार ने 5 साल पहले रजिस्ट्री (CG Land Rate) में 30 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया था। यह अवधि समाप्त होने के कारण लोगों को अब 100 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क देना होगा। कांग्रेस सरकार ने 30% छूट देने के बाद पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 4% कर दिया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने पिछली पंजीयन शुल्क वृद्धि को यथावत रखा है। अब लोगों को इस तरह दोहरा भार पड़ेगा कि उन्हें गाइडलाइन दर पर रजिस्ट्री कराना होगा और 4% पंजीयन शुल्क भी देना पड़ेगा।

किस पर क्या असर होगा ऐसे समझें

खरीददार : कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से यदि किसी प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख रुपए है तो रजिस्ट्री शुल्क 30 लाख पर ही लिया जाएगा। अब कलेक्टर गाइडलाइन 30 फीसदी वापस बढ़ने पर स्टांप ड्यूटी भी ज्यादा देनी होगी।

रियल एस्टेट : कीमत कम होने पर बिल्डरों के प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री बढ़ी थी, लेकिन अब इस पर असर होगा। कीमत बढ़ने से खरीदी-बिक्री कम या प्रभावित हो सकती है। बिल्डरों की प्रॉपर्टी खरीदने में रुचि घटेगी।

सरकार : कलेक्टर गाइडलाइन कम होने के बाद हर वित्तीय साल में राजस्व बढ़ रहा था। पिछले वित्तीय साल में यह आंकड़ा 2200 करोड़ के भी पार हो गया। कीमत बढ़ने से सरकार को ज्यादा राजस्व मिलेगा।

नया आदेश नहीं, समाप्त हो रही है अवधि : छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पिछले तीन साल में जमीनों (CG Land Rate) का गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ाया था। अलग से जमीन की खरीदी पर 30 प्रतिशत छूट दे दी थी। यह छूट 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। शासन ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। अब छूट की अवधि समाप्त होने के कारण खुद ब खुद जमीन की गाइड लाइन दर पर दी जा रही 30 फीसदी छूट अब नहीं बढाई जाएगी। 1 अप्रैल के बाद से जमीनों की गाइडलाइन दर 100 फीसदी हो जाएगी।