Bijapur News : नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालय, आवापल्ली में अध्ययनरत कक्षा 6वीं की छात्रा की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय की प्रभारी हॉस्टल अधीक्षिका कमला ककेम को गंभीर लापरवाही का दोषी मानते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई हॉस्टल अधीक्षिका निलंबन प्रकरण (Hostel Superintendent Suspended) के तहत की गई है।
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बीजापुर कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, बीजापुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार 15 दिसंबर 2025 को ग्राम गुण्डम निवासी नागमणी सेमला, पिता भीमा, की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। छात्रा की मौत को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया था।
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि छात्रा के स्वास्थ्य को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके कारण एनीमिया से उसकी असामयिक मृत्यु हुई। यह पूरा मामला छात्रा मृत्यु प्रकरण में प्रशासनिक कार्रवाई (Hostel Superintendent Suspended) से जुड़ा है।
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जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि विद्यालय स्तर पर स्वास्थ्य निगरानी, समय पर उपचार और आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्था में भारी चूक हुई। प्रभारी अधीक्षिका द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में की गई इस लापरवाही को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 का उल्लंघन माना गया। इसी आधार पर प्रभारी हॉस्टल अधीक्षिका निलंबन आदेश (Hostel Superintendent Suspended) जारी किया गया।
निलंबन अवधि के दौरान कमला ककेम का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, भोपालपटनम, जिला बीजापुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल में किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मामला आवासीय विद्यालय प्रशासनिक जवाबदेही (Hostel Superintendent Suspended) का उदाहरण माना जा रहा है।



