Friday, September 20, 2024
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Judgement : टोनही के शक में महिला की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Balrampur News : जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने टोनही के शक में महिला की टांगी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा (Judgement) सुनाई है। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले का है। शासन की ओर से लोक अभियोजक अविनाश गुप्ता ने पैरवी की।

उन्होंने बताया कि (Judgement) 16 जनवरी 2022 को रामानुजगंज थाना क्षेत्र के त्रिकुंडा में महिला दिलबस पति मानसाय गोंड की खेत में लाश मिली थी। महिला के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। मामले की सूचना थाने में दी गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो प्रार्थी मानसाय गोंड ने बताया कि घटना दिनांक को वह मवेशी चराने जंगल की ओर गया था। जब वापस घर लौटा तो पड़ोसी रूपसाय ने बताया कि तुम्हारी पत्नी दिलबस सब्जी भाजी तोड़ने खेत गई थी। वहीं गिरी पड़ी थी।

उसके सिर में गंभीर चोट के निशान है और काफी खून निकल रहा था। उसे गांव के ही प्रधान व रूपसाय दोनों खेत से उठाकर घर लाए। पुलिस द्वारा उक्त मामले में जब गवाहों के कथन लिए गए तब खुलासा हुआ कि दिलबस को टांगी से उसके सिर में मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु की हुई थी। मामले में आरोपी गांव के ही मनोज कुमार पोर्ते को पाया गया।

आरोपी मनोज कुमार पोर्ते द्वारा मृतिका दिलबस को डायन, टोनही बोलकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। घटना दिनांक को भी आरोपी ने उसे टोनही बोलकर प्रताड़ित किया और विवाद बढ़ने पर टांगी मारकर उसकी हत्या कर दी। विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया।

जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर के न्यायालय में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास (Judgement) एवं 100 रुपए अर्थदंड, धारा 4 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड, धारा 5 छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।