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राहत: अब राजधानी में रात 8 बजे के बाद बंद नहीं होंगी दुकानें, कलेक्ट्रोरेट, तहसील, भीड़-भाड़ वाले चिकित्सालयों में भी कोरोना टेस्ट की सुविधा होगी उपलब्ध

रायपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर डाॅ एस भारतीदासन ने कहा हैं कि रायपुर जिले में भले ही कोरोना वायरस के संक्रमण प्रसार की दर में काफी कमी आई है और ऐसे में लोगों को भले ही रिलेक्स लगा हो, लेकिन अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है और आने वाले प्रमुख त्यौहारों और शीत ऋतु को देखते हुए आगामी 2-3 माह बेहद कठिन है और ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि सभी लोग कोरोना से बचाव, सुरक्षा और मुक्ति के लिए ‘कोविड एप्रोप्रिऐट बिहेवियर’ का पालन करें इसमें तीन व्यवहार जैसे मास्क पहनना, दो गज की दूरी रखना और नियमित रूप से हाथ धोना शामिल है। कलेक्टर ने यह बात आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय -सीमा की बैठक में कही। उन्होंने कोरोना के रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ नगर निगम और नगरीय निकायों को लगातार कड़ी मेहनत करने, लोगों को जागरूक करने और टेस्ट बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने इसके लिए कलेक्ट्रोरेट परिसर, तहसील परिसर, ऐसे शासकीय कार्यालयों, चिकित्सालयों, क्लिनिक जहां काफी भीड़- भाड़ होती है, वहां भी नागरिकों को कोरोना टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा।

जिले में करीब ढाई हजार कोरोना टेस्ट हो रहे है प्रतिदिन: बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ.मीरा बघेल ने बताया कि रायपुर जिले में वर्तमान में करीब ढाई हजार कोरोना टेस्ट प्रतिदिन हो रहे है, इसमें से करीब छःसौ टेस्ट आर. टी .- पी सी आर, एक हजार छः सौ टेस्ट रेपिड एंटीजेन और करीब तीन सौ टेस्ट ट्रू नाॅट के माध्यम से हो रहे है। बैठक में कलेक्टर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से भी कोरोना टेस्ट लगातार कराने के निर्देश दिए।

प्रतिबंध हटाए गए, रात 8 के बाद भी संचालित होंगी दुकानें:  कलेक्टर ने कहा कि रायपुर जिले में व्यवसायिक गतिविधियो के संचालन को बढ़ावा देने और नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक प्रतिबंधों को हटाया गया है। दुकान, व्यवसायिक संस्थान अब रात्रि 8 बजे के बाद भी संचालित हो सकती है। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें के लिए निर्धारित समय -सीमा में छूट प्रदान की गई है। इसी तरह रेस्टोरेंट, होटल संचालन एवं टेक-अवे, होम डिलेवरी के लिए रात्रि 10 बजे तक के समय – सीमा के प्रतिबंध को हटाया गया है। कलेक्टर ने कहा कि इसके साथ ही जिले के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, मार्केट तथा अन्य स्थानों पर भीड़-भाड़ न करें और न ही अनावश्यक रूप से घुमे। उन्होंने जिले में मास्क पहनने के लिए अभियान चलाने के लिए निर्देश दिए साथ ही जिले के सभी कार्यालयों, उनके सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जिले के सभी प्रकार की सेवा देने वाले डिलेवरी पाइंन्टस जैसे- राशन दुकान, पेट्रोल पंप, आबकारी दुकान इत्यादि में नागरिकों से इन तीनों व्यवहारों का सख्ती से पालन कराने को कहा।

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