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राज्य के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, लॉकडाउन में दफ्तर नहीं पहुंच पाए तो भी आपको माना जाएगा उपस्थित, जीएडी ने जारी किया आदेश

रायपुर। लॉकडाउन अवधि में दफ्तर नहीं पहुंच पाने वाले शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों को एक बड़ी राहत दी है। वैश्विक महामारी कोविड 19 लॉकडाउन अवधि में ऑफिस नहीं पहुंच पाने वाले अफसरों व कर्मियों को अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। लॉकडाउन के दौरान भी सभी उपस्थित माने जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सरकारी कार्य से भ्रमण पर गए और लॉकडाउन लागू होने की वजह से मुख्यालय से बाहर रहे कर्मियों को भी उपस्थित माना जाएग। जो विधिवत मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर अथवा अवकाश स्वीकृत कराकर लॉकडाउन से पहले बाहर गए और अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण सामान्य परिवहन का साधन नहीं मिलने के कारण अगर मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो सके, तो उन्हें भी उपस्थित माना जाएगा। इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के सभी संभागायुक्त, विभाग प्रमुख और कलेक्टरों को कोविड 19 महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान अनुपस्थिति अवधि के नियमितीकरण के संबंध में स्प्ष्टीकरण आदेश जारी करते हुए कहा है कि देश में COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन के संबंध में समय-समय पर राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के अनुपस्थिति अवधि के नियमितीकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है । इसी आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

जानिए, किन परिस्थितियों में आपको अनुपस्थित से उपस्थित माना जाएगा….

परिस्थिति: सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन दिनांक 25 मार्च 2020 से अधिकारिक दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन की अनुपलब्धता के कारण अपने मुख्यालय लौटने में असमर्थ थे।

स्पष्टीकरण: यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक परिवहन / उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई की सूचना कार्यालय को दिया गया है, तो अधिकारिक दौरे की समाप्ति की तिथि तक ड्यूटी पर उपस्थित होना माना जाएगा।

परिस्थिति: 25 मार्च के प्रभाव से लॉकडाउन आदेश जारी  करने से पहले छुट्‌टी पर थे और छुट्‌टी लॉकडाउन अवधि के दौरान समाप्त हो गई।

स्पष्टीकरण: तो इस परिस्थिति में सार्वजनिक परिवहन व उड़ान की अनुपलब्धता के कारण ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई की सूचना कार्यालय को दिया गया है तो छुट्‌टी की समाप्ति की तिथि से ड्यटी में उपस्थित माना जाएगा। चिकित्सका आधार पर अवकाश के मामले में यह मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के अधीन होगा।

परिस्थिति: जो लॉकडाउन से पहले सप्ताह के अंत में अनुमति प्राप्त कर 20 मार्च 2020 शुक्रवार को मुख्यालय छोड़ दिए थे, परंतु परिवहन की अनुपलब्धता के कारण 23 मार्च सोमवार को मुख्यालय नहीं लौट सकें।

स्पष्टीकरण: इस परिस्थिति में अगर अपने कार्यालय को इसकी सूचना दी गई थी तो 23 मार्च से कार्यालय में उपस्थित माना जाएगा।

परिस्थिति: जो सरकारी कर्मचारी 25 मार्च व लॉकडाउन अवधि के साथ लॉकडाउन आदेश जारी करने से पहले अवकाश पर थे, जो लॉकडाउन समाप्ति से पहले छुट्‌टी कम कर ड्यूटी में शामिल होना चाहते थे।

स्पष्टीकरण: ऐसे मामले में प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत केवल दुर्लभ मामलों में ही अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अवकाश के परित्याग पर अनुमति दी जाएगी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान अवकाश की समाप्ति तिथि के बाद की तिथि से कर्मचारी को ड्यूटी में उपस्थित माना जाएगा।

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