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आज रात 9 बजे से सब बंद, कलेक्टर ने लॉकडाउन गाइडलाइन में किया संशोधन

रायपुर। छग की राजधानी रायपुर कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहां रोजाना भारी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। रायपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज सोमवार रात 9 बजे से 7 दिन 28 सितंबत तक का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रायपुर कलेक्टर ने दो दिन पहले सात दिनों के लिए जारी लॉकडाउन में कुछ संशोधित आदेश जारी किए हैं। संशोधित आदेश के मुताबिक अब पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट-रेलवे स्टेशन-अंतरराज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी निर्धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, न्यूज पेपर छत्तीसगढ़ में राज्य से सीधे जाने वाले वाहन को प्रदान किया जाएगा। बाकी वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगी। वहीं दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण और न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समय अवधि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी। रायपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। टेलीकॉम, रेलवे रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, लोडिंग अनलोडिंग कार्य, एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज परीक्षा केंद्र एवं अस्पताल पूर्व की भांति संचालित होंगे। अपरिहार्य पस्थितियों में रायपुर जिले से किसे अन्यत्र आने-जाने यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जबकि प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन की दशा में उनका कॉल लेटर दिखाना अनिवार्य होगा। रेलवे, टेलीकॉम संचालक एवं रखरखाव कार्य हॉस्पिटल में चिकित्सकों द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य होगा।

ये पूरी तरह बंद रहेंगे:
० जिले की शराब दुकानें, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल।
० ऑटो, बस, रिक्शा, ई-रिक्शा, रिक्शा यात्री गाडिय़ां नहीं चलेंगी।
० सभी बैंक बंद रहेंगे, ऑनलाइन फूड डिलिवरी पर भी रोक।
० शॉपिंग मॉल, कारोबार, होटल और रेस्टोरेंट रहेंगे बंद।
० कार्यक्रम, जुलूस या राजनैतिक आयोजनों की अनुमति नहीं।
० सभी केंद्रीय दफ्तर डाकघर, बीएसएनएल, पासपोर्ट बंद।

केवल इन्हीं को छूट
० केवल दूध की ही दुकानें सुबह 6 से 8 और शाम को 5 से 6.30 बजे तक खुल सकेंगी।
० पशु चारे के लिए पैट शॉप, एक्वेरियम सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 6.30 तक खुलेंगी
० कोविड केयर सेंटरों में भोजन, दवा, उपकरण आदि की सप्लाई पहले जैसे ही रहेगी।
० जिले की सीमाएं सील हो जाएंगी। इसलिए बाहर जाने के लिए पहले ई-पास लेना होगा।
० मीडियाकर्मी जरूरी काम पर बाहर जा सकेंगे, लेकिन उन्हें आई कार्ड साथ रखना होगा।
० फैक्ट्रियों, उद्योगों या कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरों को वहीं रखकर काम करवा सकते हैं।

परीक्षा के लिए जाने वाले छात्रों का प्रवेश पत्र ही उनका पास: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र को ही पास माना जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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