Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार (Rural Bus Facility Scheme) ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सुगम और सुरक्षित परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।
इस योजना (Rural Bus Facility Scheme) को आज महानदी मंत्रालय भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना ग्रामीण जनता को विकास की धारा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से गांव और शहर के बीच की दूरी कम होगी, जिससे लोगों का जीवन आसान होगा।
इस योजना के अंतर्गत हल्के और मध्यम परिवहन के लिए 18 से 42 सीटों (चालक को छोड़कर) वाले वाहनों को अनुज्ञा पत्र और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नए ग्रामीण मार्गों की पहचान के लिए राज्य और जिला स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा।
राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा लाभ (Rural Bus Facility Scheme)
इस अनुज्ञा का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को मिलेगा, जिसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभार्थियों का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के तहत संबंधित वाहन मालिक को ग्रामीण मार्गों पर वाहनों के संचालन के लिए पहले परमिट जारी होने की तिथि से तीन साल तक मासिक कर में पूरी छूट दी जाएगी।
दी जाएगी विशेष वित्तीय सहायता (Rural Bus Facility Scheme)
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के वाहनों को राज्य सरकार द्वारा पहले वर्ष में 26 रुपये प्रति किलोमीटर, दूसरे वर्ष में 24 रुपये प्रति किलोमीटर, और तीसरे वर्ष में 22 रुपये प्रति किलोमीटर की विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग, 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, और एड्स से प्रभावित व्यक्तियों को एक सहायक के साथ यात्रा करने पर पूरी किराया छूट मिलेगी। वहीं, नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को आधा किराया देना होगा।
100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर शुरू की जाएगी सेवा (Rural Bus Facility Scheme)
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना के तहत पहले वर्ष में राज्य के लगभग 100 चिन्हित ग्रामीण मार्गों पर बस सेवा शुरू की जाएगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे किसानों, मजदूरों, विद्यार्थियों, छोटे व्यापारियों, और ग्रामीण नागरिकों को जनपद, तहसील, और जिला मुख्यालयों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान होगी।







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