Mohla Manpur News : छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-चौकी-अंबागढ़ जिले के ग्राम मुरारटोला पटवारी हल्का नंबर 04 के तत्कालिक पटवारी हेमंत ठाकुर को अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित (Patwari Suspended) कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय औंधी तहसील कार्यालय निर्धारित किया गया है।
उक्त कार्यवाही आवेदक बृजभूषण देशमुख, निवासी ग्राम मोहला ने संजय मिश्रा द्वारा आवेदक की ग्राम मुरारटोला, पटवारी हल्का नंबर 04 में स्थित 15 एकड़ भूमि का फर्जी तरीके से बिक्री करने तथा सरकारी राजस्व पोर्टल में छेड़खानी कर नाम परिवर्तन किये जाने के कारण की गई है।
संबंधित लोगों ने एसडीएम से शिकायत कर पटवारी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। इस संबंध में जांच किये जाने की मांग किये जाने पर अनुविभागिय अधिकारी राजस्व मोहला, तहसीलदार मोहला एवं अंबागढ़ चौकी द्वारा संयुक्त जांच किया गया है।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम मुरारटोला, पटवारी हल्का नंबर 04 की भूमि को फर्जी तरीके से दस्तावेज कूटरचित कर विक्रय किये जाने एवं राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ किये जाने में प्रथम दृष्टया संलिप्ता पाई गई है। उक्त कृत्य में तात्कालिक पटवारी हेमंत ठाकुर की भूमिका संलिप्तता पाये जाने पर कार्यवाही (Patwari Suspended) की गई है।