No Fishing Season : छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने पर अब होगी जेल और जुर्माना

No Fishing Period : बारिश का मौसम शुरू होने से पहले मछलियों का Breeding Period प्रारंभ हो जाता है। मछलियों के अंडा देने का य‍ह समय No Fishing Period के रूप में जाना जाता है। भारतीय परंपरा में भी इस दौरान मछली पकड़ने को पाप का दर्जा दिया गया है। कानून में भी इस परंपरा का पालन करते हुए राज्य सरकारें जून से अगस्त तक बारिश के दौरान मछली पकड़ने को प्रतिबंधित कर देती हैं।

By admin
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No Fishing Season
Highlights
  • छत्तीसगढ़ में 16 जून से 15 अगस्त तक नो फिशिंग सीजन घोषित
  • उल्लंघन पर 1 साल की जेल या ₹10,000 जुर्माना या दोनों
  • नदी, नाले, डेम सहित सभी जलाशयों में प्रतिबंध लागू
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CG NEWS : राज्य सरकारें मौसम की स्थानीय स्थिति को देखते हुए बारिश के मौसम में एक निश्चित अवधि के लिए मछली (No Fishing Season) पकड़ने को प्रतिबंधित कर देती हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने इस साल 16 जून से 15 अगस्त तक के लिए मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पहले मछली पकड़ने (No Fishing Season) पर अगले दो महीने के लिए रोक लगा दी है। सरकार की ओर से बताया गया कि मछलियों की वंश वृद्धि के इस समय को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ मस्य उद्योग कानून के तहत इस साल 16 जून से 15 अगस्त को Fishing Close season के रूप में घोषित किया गया है।

इसे रखा गया है दायरे से बाहर (No Fishing Season)

राज्य सरकार ने इसके मद्देनजर नदी, नालों सहित सभी जलाशयों में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी है। इस प्रतिबंध के दायरे से किसी पोखर में की जा रही Cage Culture को बाहर रखा गया है। इसमें एक निश्चित आकार के पिंजरे में मछली के बीज का कारोबार करने के लिहाज से मछली पालन किया जाता है। मछली जब उंगली के आकार की हो जाती है, तब इसे दूसरे तालाबों में छोड़ दिया जाता है।

एक साल की जेल और 10 हजार जुर्माना का प्रावधान (No Fishing Season)

सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि मछली के ब्रीडिंग पीरियड में मछली पकड़ने पर जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत 1 साल का कारावास अथवा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर पर लागू नहीं होगा।

 

 

 

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