NHAI Toll Pass : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Fastag Annual Pass) ने देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए फास्टैग आधारित वार्षिक टोल पास की शुरुआत करने का ऐलान किया है। यह सुविधा आगामी 15 अगस्त से पूरे देश के 800 से अधिक टोल प्लाजा पर लागू होगी, जिसके लिए उपयोगकर्ताओं को 3000 में सालभर या अधिकतम 200 ट्रिप (जो भी पहले हो) की टोल-मुक्त सुविधा मिलेगी।
इस सेवा (Fastag Annual Pass) के लिए जुलाई के पहले सप्ताह से ‘राजमार्ग यात्रा एप’ और एनएचएआई की वेबसाइट पर प्री-बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने सभी टोल प्लाजा और संबंधित एजेंसियों को 30 जून तक सभी तकनीकी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है।
इस सुविधा को केवल निजी वाहनों (कार, जीप, वैन आदि) के लिए शुरू किया जा रहा है। यदि वाहन के पास पहले से फास्टैग सक्रिय है, तो नए टैग की आवश्यकता नहीं होगी। यूज़र वार्षिक पास को मोबाइल से ही एक्टिवेट कर सकते हैं। भुगतान के बाद सिर्फ दो घंटे में यह सुविधा फास्टैग पर सक्रिय हो जाएगी।
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यह पास स्थानांतरण योग्य नहीं होगा, यानी जिस वाहन के रजिस्ट्रेशन से लिंक है, केवल उसी पर मान्य रहेगा। इसके लिए वाहन का फास्टैग विंडशील्ड पर सही ढंग से लगा होना आवश्यक है, साथ ही चेसिस नंबर आधारित फास्टैग पर यह सुविधा लागू नहीं होगी। वार्षिक पास एक्टिव करने से पहले यूज़र को वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या को अपडेट करना होगा।
छत्तीसगढ़ के 26 टोल प्लाजा भी शामिल (Fastag Annual Pass)
देश में 600 राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 1.46 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है, जिनमें छत्तीसगढ़ के 26 टोल प्लाजा (Fastag Annual Pass) भी शामिल हैं, जहां यह सेवा प्रभावी होगी। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि प्री बुकिंग जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू करने का लक्ष्य है, हालांकि कुछ तकनीकी समायोजन में एक सप्ताह का समय लग सकता है। यह सुविधा फास्टैग यूज़र्स को बार-बार टोल भुगतान से राहत दिलाएगी और यात्रा को अधिक सहज व पारदर्शी बनाएगी।
Fastag Annual Pass के बारे में जानना जरूरी है
यदि उपभोक्ता के पास पहले से सक्रिय फास्टैग मौजूद है, तो वार्षिक पास के लिए नया फास्टैग खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
यह पास मोबाइल पर भी सक्रिय किया जा सकता है।
वार्षिक टोल पास की वैधता एक वर्ष या अधिकतम 200 ट्रिप तक रहेगी—जो भी पहले पूर्ण हो।
यह पूरी व्यवस्था केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों, जैसे कि कार, जीप और वैन आदि के लिए विशेष रूप से बनाई गई है।
यह वार्षिक पास किसी अन्य वाहन में ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। यह सिर्फ उसी वाहन पर मान्य होगा, जिसके नाम पर फास्टैग पंजीकृत किया गया है।
यह अनिवार्य है कि वाहन के विंडशील्ड पर फास्टैग सही रूप से चिपका हो, क्योंकि केवल चेसिस नंबर से पंजीकृत फास्टैग पर वार्षिक पास जारी नहीं किया जाएगा।
वार्षिक पास को सक्रिय करने के लिए वाहन की पंजीकरण संख्या को अपडेट करना आवश्यक होगा।