Chhattisgarh News : खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए बायोमेंट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की गई है। मतलब इस पर खरीदी केंद्र में धान बेचने आने वाले किसानों या फिर उनके नामिनी (Dhan Kharidi Nominee) को अंगूठा लगाना होगा। ये ठीक उसी तरह की व्यवस्था है, जिस तरह पीडीएस दुकान में आप शक्कर, चावल, चना, नमक इत्यादि लेने के लिए जाने पर अंगूठा लगाते हैं। धान खरीदी में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए यह सिस्टम पहली बार लागू हो रहा है।
राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वंर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता लाने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की आदान सहायता राशि के लिए किसानों को अधिक सहुलियत देने के लिए धान खरीदी प्रक्रिया को सरलीकरण बनाया गया है। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। भूपेश सरकार द्वारा प्रति एकड़ की मान से 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी।
बता दें कि यदि कोई पंजीकृत किसान किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है अथवा बुजुर्ग जो ऐसे अवस्था में धान खरीदी केन्द्र नहीं जा सकते हैं तो ऐसे किसान भी समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचने के लिए नॉमिनी (Dhan Kharidi Nominee) घोषित कर सकते हैं। ऐसे किसान नॉमिनी के तौर पर मां, पिता, पुत्र, पुत्री के साथ अपने दामाद भी घोषित कर सकते हैं। ऐसे नॉमिनी भी निर्धारित तिथि पर धान खरीदी केन्द में पहुंच कर अपना बायोमैट्रिक्स एथेंटीकेशन के आधार पर समर्थन मूल्य धान बेचे सकते हैं।
इसके अलावा अगर पंजीकृत किसान के कोई भी नॉमिनी (Dhan Kharidi Nominee) नहीं हो तो कलेक्टर द्वारा नामांकित अधिकारी मसलन सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारिता विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, खरीदी केंद्र का नोडल अधिकारी आदि में से कोई भी अधिकारी को ऐसे किसानों का धान समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के लिए विश्वसनीय व्यक्ति नामांकित कर सकते है, ताकि जिले के प्रत्येक किसानों का धान समर्थन मूल्य पर खरीदी हो और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपूट राशि का लाभ दिया जा सके।
राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जारी दिशा-निर्देशों के बारे में कृषि विभाग, खाद्य, सहकारिता विभाग के अधिकारी, गन्ना कारखाना के एमडी, नोडल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के द्वारा जिले के प्रत्येक सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का पंजीयन कराने के लिए निर्देशित किया है।
नए किसानों का पंजीयन के लिए देने होंगे ये जरूरी दस्तावेज : नए पंजीयन और पंजीयन में संशोधन के लिए किसानों को जरूरी दस्तावेज जैसे – ऋण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति आदि अपने नजदीकी सहकारी समिति में जमा करना होगा। दस्तावेजों के परीक्षण व सत्यापन के बाद सहकारी समिति द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीयन किया जावेगा। पूर्व वर्ष के पंजीयन में संशोधन के लिए 30 सितंबर, 2023 तक समिति में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। नए पंजीयन व पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन का काम 31 अक्टूबर, 2023 तक पूरा करना होगा।
पंजीकृत फसल, रकबे में संशोधन : ऐसे कृषक जो पंजीकृत फसल, रकबे में संशोधन कराना चाहते है, उन्हे आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिका एवं बी-1 की छायाप्रति के साथ प्रपत्र 2 में आवेदन करना होगा। कृषक को पूर्व पंजीकरण के दौरान प्राप्त यूनिक किसान पहचान संख्या का उल्लेख आवेदन में करना होगा। यह खरीफ वर्ष 2023 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु पंजीकृत कृषकों तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु अन्य फसलों में आदान सहायता राशि प्राप्ति के लिए पंजीकृत कृषकों के लिए भी लागू होगा। कृषक के आवेदन के परीक्षण, सत्यापन एवं पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रिया अनुसार की जावेगी।