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Dhan Kharidi Biometrics Sistem : धान खरीदी में गड़बड़ी रोकने बायोमैट्रिक सिस्टम होगी लागू, किसानों को लगाना होगा अंगूठा

Chhattisgarh News : धान खरीदी (Dhan Kharidi Biometrics Sistem) कार्य का सुचारू संचालन किया जाए। किसानों को कोई परेशान न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यह निर्देश राज्य शासन द्वारा हर साल प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी किया जाता है। बावजूद इसके प्रदेश के रायगढ़, जांजगीर, बिलासपुर, महासमुंद, जशपुर, गरियाबंद, बेमेतरा समेत कई जिलों से हर साल लाखों करोड़ों की गड़बड़ी का मामला सामने आता है।

धान उपार्जन केंद्र से जुड़े लोग गड़बड़ी का कोई न कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं, लेकिन खरीफ सीजन 2023-24 में इस पर अंकुश लगाने के लिए राज्य शासन इस साल धान खरीदी में बायोमैट्रिक (Dhan Kharidi Biometrics Sistem) पद्धति सिस्टम लागू कर रही है।

खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शी में सुधार के लिए बायो मैट्रिक (Dhan Kharidi Biometrics Sistem) आधारित खरीदी प्रणाली लागू की जा रही है। जिसमें किसान अपना बायो मैट्रिक आधार मतलब (अंगूठा लगाकर) प्रमाणीकरण के पश्चात् धान की बिक्री कर सकता है। जिस तरह से पीडीएस की दुकान पर राशन लेने के लिए अंगूठा लगाना पड़ता है। अब उसी तरह किसानों को धान बेचते समय अंगूठा लगाना पड़ेगा।

हालांकि किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नामिनी बनाने की सुविधा प्रदान किया गया है। जिसके आधार पर स्वत: उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नामिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। दरअसल, जिस व्यक्ति के नाम पर पंजीयन होता है। वह धान बेचने नहीं जा पाता तो उसके रिश्तेदार या परिवार के अन्य सदस्य सोसायटी पहुंचते हैं। इससे परेशान नहीं न हो इसलिए नामिनी बनाने की सुविधा दी गई है।

इसके अतिरिक्त समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हेतु विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति धान खरीदी केंद्रों मे की जाएगी। जो धान खरीदी में सहयोग प्रदान करेंगे। हिस्सेदार, बटाईदार, अधिया रेगहा के तहत गतवर्ष की भांति पंजीयन किया जाएगा। इससे उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक के नामिनी के तौर पर पंजीयन करा सकता है।

यदि किसी कारणवश पंजीकृत किसान अपना नामिनी अथवा आधार नंबर परिवर्तन कराना चाहता है तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गतवर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनके मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारों को प्रेषित की जाएगी।

तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी किसानों से खरीफ वर्ष 2023-24 में नवीन पंजीयन एंव गत् वर्ष के पंजीयन में सुधार के संबंध में अपने संबंधित समिति से संपर्क कर किसान पंजीयन अपडेट करायें।

किसान पंजीयन एवं पंजीयन संशोधन हेतु आवेदन समिति से ही प्राप्त कर सकते है। सभी किसान से अपील की जाती है कि 31 अक्टूबर 2023 तक किसान पंजीयन से संबंधित अपना कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। जिससे समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में किसी प्रकार से कोई भी समस्या न हो।

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