Carpet Area : घर खरीदते समय रहें सतर्क, ‘कार्पेट एरिया’ को ही है कानूनी मान्यता

2 Min Read
Carpet Area
20
25
26
22
21
19
24
12
WhatsApp Image 2025-08-15 at 20.58.56_10ba77ea
WhatsApp Image 2025-08-15 at 20.58.56_c0031a11

Home Buying Tips India : अगर आप नया घर या फ्लैट खरीदने (Carpet Area) जा रहे हैं, तो सतर्क हो जाइए। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) ने स्पष्ट किया है कि फ्लैट की बिक्री केवल कार्पेट एरिया (Carpet Area) के आधार पर ही कानूनी रूप से मान्य है। कई बिल्डर्स ग्राहकों को भ्रमित करने के लिए अब भी सुपर बिल्ट-अप एरिया (Super Built-Up Area) का सहारा ले रहे हैं, जबकि इसका रेरा कानून में कोई स्थान नहीं है।

15
18
13
11
17
14
16
23
10
IMG-20250815-WA0398
IMG-20250815-WA0399
IMG-20250815-WA0395

कार्पेट एरिया (Carpet Area) वह वास्तविक उपयोग योग्य फर्श क्षेत्र है जो घर के भीतर दीवारों के बीच आता है। वहीं, सुपर बिल्ट-अप एरिया में सीढ़ियाँ, लिफ्ट, कॉरिडोर और बालकनी जैसी साझा सुविधाएं भी शामिल होती हैं, जो व्यक्तिगत उपयोग में नहीं आतीं।

रेरा (RERA Chhattisgarh) ने सभी प्रमोटर्स को निर्देशित किया है कि वे अपने विज्ञापन, ब्रोशर या वेबसाइट्स पर केवल Carpet Area का ही उल्लेख करें। अतिरिक्त सुविधाओं की जानकारी और उनकी कीमतें भी पारदर्शी रूप से अलग से दर्शाई जाएं।

प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले सभी दस्तावेज सावधानीपूर्वक जांचें और यदि कहीं भी भ्रामक जानकारी दी जा रही हो तो उसकी शिकायत छत्तीसगढ़ रेरा पोर्टल पर दर्ज करें।

9
6
5
8
7
4
2
1
3
IMG-20250815-WA0400
IMG-20250815-WA0397
IMG-20250815-WA0396
IMG-20250815-WA0394
Share This Article