Bastar Assistant Teacher Suspension बस्तर जिले की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। कर्तव्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी बीआर बघेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्राथमिक शाला फाफनी विकासखण्ड बस्तर में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी अंशुराम कमार (Bastar Assistant Teacher Suspension) के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक द्वारा नियमित रूप से शराब सेवन कर विद्यालय में अध्यापन कार्य करने, शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करने तथा शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही बरतने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर विभागीय प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई की गई।
प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर हुई कार्रवाई
कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बस्तर के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे गए प्रस्ताव में सहायक शिक्षक के आचरण को गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया। जांच के दौरान यह प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया कि शिक्षक का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (Bastar Assistant Teacher Suspension) के नियम-3 के उपनियमों का उल्लंघन करता है। नियमों के अनुसार, कोई भी शासकीय सेवक अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासित, मर्यादित और शासकीय गरिमा के अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य होता है। इस प्रकरण में शिक्षक द्वारा किए गए कृत्य को शिक्षा विभाग ने गंभीर माना।
शराब सेवन कर अध्यापन का गंभीर आरोप
जारी आदेश में उल्लेख है कि सहायक शिक्षक द्वारा नियमित शराब सेवन कर विद्यालय में अध्यापन कार्य किया जा रहा था। यह न केवल विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि शिक्षक समाज के लिए आदर्श होता है। ऐसे में शराब सेवन कर पढ़ाने का मामला (Bastar Assistant Teacher Suspension) सामने आना बेहद चिंताजनक है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के आचरण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शासकीय आदेशों की अवहेलना भी बनी कारण
प्रकरण में यह भी सामने आया कि संबंधित शिक्षक द्वारा समय-समय पर जारी शासकीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना की जा रही थी। विद्यालय संचालन, शैक्षणिक गतिविधियों और विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक का आचरण शासकीय सेवा के लिए अनुचित है और तत्काल निलंबन आवश्यक है।
निलंबन अवधि में बास्तानार रहेगा मुख्यालय
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में सहायक शिक्षक एलबी अंशुराम कमार (Bastar Assistant Teacher Suspension) का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बास्तानार निर्धारित किया गया है। इस अवधि में शिक्षक बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, नियमानुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन-निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) की पात्रता होगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों में प्रावधानित है।
Bastar Assistant Teacher Suspension तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इसका मतलब है कि आदेश जारी होते ही संबंधित शिक्षक को कार्य से पृथक मान लिया गया है। अब आगे की विभागीय जांच के दौरान आरोपों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।







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