Durg News : गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग जिले में (Dry Day Durg) को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार 26 जनवरी 2026 को दुर्ग जिले में पूर्ण रूप से शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेश के तहत इस दिन जिले में शराब की बिक्री और परोसने से जुड़ी सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार (Dry Day Durg) के दिन जिले में संचालित सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही होटल-बार, रेस्टोरेंट-बार, क्लब और अन्य सभी लाइसेंसधारी प्रतिष्ठानों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय गणतंत्र दिवस की गरिमा और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
शुष्क दिवस के दौरान एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (ग-अहाता), सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एल.एल.-1 (ख-अहाता), एल.एल.-1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-2 (क), एफ.एल.-3, 3 (क,ग), 4, 4 (क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, सी.एस.-1, सी.एस.-1-ग, एफ.एल.-10 सहित भंडारण भांडागार भिलाई भी बंद रहेंगे। इन सभी प्रतिष्ठानों पर (Dry Day Durg) के नियम लागू होंगे।
प्रशासन ने सभी संबंधित लाइसेंसधारकों को निर्देश दिए हैं कि वे आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। (Dry Day Durg) के दौरान शराब की बिक्री, भंडारण या परोसने की किसी भी गतिविधि को गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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जिला प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बनाए रखने के लिए (Dry Day Durg) के नियमों का पालन आवश्यक है। प्रशासन की ओर से निगरानी टीमों को भी सक्रिय रखा जाएगा ताकि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि न हो।




