Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम 2022 के तहत् बिना अनुमति अथवा स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त किये गये विकास या निर्माण आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण (Building Regularization) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एक माह बढ़ाकर अब 14 अगस्त कर दी गई है।
सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि बिना अनुमति के भवन निर्माण या आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितिकरण (Building Regularization) हेतु 14 अगस्त तक नगर पालिका कार्यालय एवं नगर तथा ग्राम निवेष कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा अवैध विकास एवं निर्माण का नियमितिकरण कराकर शासन के नियमों का लाभ उठा सकते हैं।