Tuesday, December 3, 2024
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हो गया आसान… अब आधार में एड्रेस अपडेट करने के लिए करना होगा केवल ये काम!

यूटिलिटी डेस्क। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार में एड्रेस अपडेट करने को लेकर नया नियम जारी किया है. अब तक आधार में पता को बदलने के लिए व्यक्तिगत एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती थी. लेकिन अब इसके बिना ही आप अपने आधार में पता बदल पाएंगे. आप अपने परिवार के मुखिया के एड्रेस प्रूफ की मदद से आधार में अपना पता बदल पाएंगे. UIDAI ने इस बात की जानकारी दी है. लेकिन आधार में एड्रेस अपडेट कराने से पहले परिवार के मुखिया की सहमति जरूर होगी. सहमति के बाद आप ऑनलाइन अपने आधार में एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं.

ऐसे लोगों के लिए फायदेमंद :  आधार में परिवार के मुखिया के एड्रेस की मदद से ऑनलाइन पता अपडेट करने की सुविधा से उनके बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता के लिए बहुत मददगार साबित होगा. जिन आधार कार्ड होल्डर के पास पता अपडेट कराने के लिए स्वयं के नाम पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उनके लिए नई सर्विस काफी मदद करेगी. UIDAI के अनुसार, परिवार का मुखिया आधार में एड्रेस अपडेट करने के अनुरोध को 30 दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

 

 

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत : आधार में परिवार का मुखिया के एड्रेस प्रूफ की मदद से पता बदलवाने के लिए राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते हैं. लेकिन इसमें परिवार के मुखिया के साथ संबंध स्थापित होना चाहिए. अगर रिश्ते को स्थापित करने वाला भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो परिवार के मुखिया सेल्फ डिक्लरेशन सबमिट कर सकता है. अलग-अलग शहरों में नौकरी करने वालों के लिए इस सुविधा से आधार में एड्रेस अपडेट करवाना आसान हो जाएगा. 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इस काम के लिए परिवार का मुखिया बन सकता है और इस प्रोसेस में अपने रिश्तेदारों के लिए अपना पता शेयर कर सकता है.

 

 

ऐसे कर सकते हैं अपडेट : ऑनलाइन इस सुविधा के इस्तेमाल के लिए  ‘My Aadhaar’ पोर्टल (https://myaadhaar.uidai.gov.in) में जाकर कोई भी निवासी ऑनलाइन एड्रेस अपडेट करने के विकल्प को चुन सकता है. इसके बाद निवासी को परिवार के मुखिया के आधार नंबर को दर्ज करना होगा. आधार नंबर के अलावा परिवार के मुखिया की अन्य कोई भी जानकारी नहीं दिखेगी. परिवार के मुखिया के वेरिफिकेशन के बाद निवासी को संबंध दस्तावेज का प्रमाण अपलोड करना आवश्यक होगा. इसके लिए 50 रुपये का शुल्क लगेगा. पेमेंट के बाद आपको रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा. इससे जुड़ा SMS भी आपके नंबर पर प्राप्त होगा. अगर परिवार का मुखिया अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे.