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पूर्व मंत्री के भतीजे व उसके दोस्त से टी-विला कैफे की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार, महिला आरोपी फरार

रायपुर। राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री के भतीजे व उसके दोस्त से टी-4 हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए ठगी की वारदात सामने आई है। शिकायत पर मोवा पुलिस इस मामले में एक महिला समेत दो आरोपियों के खिलाफ 420 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं महिला आरोपी फरार है। जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पंडरी पुलिस के मुताबिक कारोबारी मौलिक जैन और आयुष अग्रवाल ने साल 2018 में पार्टनरशिप कर कैफे व्यवसाय करने का निर्णय लिया। इस संबंध में उन्होंने जानकारी जुटाई तो पता चला कि टी-4 हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। इस कंपनी में मिक्की पंजवानी और रूपांशी जयंत भट्ट संचालक है। यह कंपनी टी विला कैफे नाम से रेस्टारेंट का पूरे भारत में संचालन करती है। मौलिक जैन और उसके दोस्त आयुष ने कंपनी के दोनों संचालकों से संपर्क किया तो उन्हें यह जानकारी दी गई कि उनकी कंपनी को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और नागपुर में अपनी कंपनी के ब्रांड टी-4 विला कैफे खोले जाने के लिए असाइंड फ्रेंचाइजी नियुक्त करने की आवश्यकता है जिस पर दोनों कारोबारी ने झारखंड और नागपुर में कैफै खोले जाने के संबंध में असाइंड फ्रेंचाइजी लेने की इच्छा जाहिर की जिसके बाद दोनों की मोवा स्थित कार्यालय में मिक्की पंजवानी और रूपांशी भट्ट से फोन पर चर्चा हुई तब उन्होंने कारोबारियों को कंपनी की असाइंड फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक करोड़ देने की बात कही। इसके बाद मौलिक और आयुष अग्रवाल ने मिक्की पंजवानी और रूपांशी जयंत भट्ट को कंपनी के लेटर ऑफ इंटेंट को रायपुर भेजवाने को कहा जिस पर उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी में कुछ पैसे जमा कराए, तब हम आप लोगों को लेटर आफ इन्टेंट की प्रति भजेंगे। दोनों कारोबारी ने पहले 25-25 लाख रुपए का चैक टी-4 हैल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मिक्की पंजवानी और रूपांशी जयंत भट्ट को दे दिए। भुगतान के बाद कुछ ही दिनों में फ्रेंचाइजी दिए जाने की बात कही गई। इसके बाद दोबारा 25-25 लाख रुपए दोनों आरोपियों को दिए। काफी समय बीत के बाद भी उन्हें फ्रेंचाइजी नहीं मिली, ना ही पैसे वापस किए गए। जिसके बाद उनके ठगे जाने का एहसास हुआ। शिकायत पर मोवा पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420,34 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही थी। इस मामले में गुरूवार को ही आरोपी मिक्की पंजवानी का बयान लेने के लिए बुलाया गया था। थाने पहुंचते ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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