क्राइमबालोद

पांच साल की बच्ची के दुष्कर्मी को 20 साल की सजा, 87 दिनों में आया कोर्ट का फैसला

बालोद. छत्तीसगढ़ के बालोद में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मुकेश कुमार पात्रे ने मंगलवार को यह दंडादेश जारी किया। इसमें दुष्कर्मी पर 3 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने महज 87 दिनों में मुकदमे का फैसला किया है। विशेष लोक अभियोजक छन्नू लाल साहू ने बताया कि मासूम बच्ची की मां ने बालोद थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 24 नवम्बर 2021 की शाम 7 बजे ग्राम भैंसबोड़ में मरनी कार्यक्रम में पीडि़ता अपने पापा एवं दादा के साथ खाना खाने के लिए गई थी। पीडि़ता के पिता व दादा शाम करीब 7.30 बजे घर वापस आये किंतु बच्ची नहीं आयी तब वह अपने पति को अपने पुत्री के बारे में पूछी। तब उसके पति ने बताया कि उसकी लड़की आरोपी राम कुमार सलाम के साथ बाइक में बैठकर घर के लिए निकली थी। जिसे आसपास पता तलाश करने लगे तभी रात करीब 10.30 बजे मासूम अकेली पैदल घर आयी। उससे पूछताछ करने पर बतायी कि आरोपी अपनी बाइक में बैठाकर गांव के तालाब के पास के खेत तरफ ले जाकर पत्थर से फेंककर मारा। जिससे उसके आंख के पास चोंट आयी तथा उसे आरोपी द्वारा दोनों गाल को भी मारा गया एवं उसके साथ जबर्दस्ती दुष्कर्म कर छोड़कर भाग गया। जिस पर पीडि़त परिजन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 (्य), 376 (्य) (्यद्ध), 323.307 ढ्ढश्चष् 4,5 (ष्ठ) 8 पॉक्सो एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी मनीष शर्मा द्वारा प्रकरण विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जहां विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य के आधार पर उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। कोर्ट ने आरोपी आरोपी राम कुमार सलाम पिता बीर सिंह सलाम 25 वर्ष निवासी भैंसबोड़ को धारा 363 के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323 के अपराध में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपए, अर्थदण्ड तथा धारा 376 एवं लैंगिक अपराध की धारा 4 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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